मनीष सिसोदिया को एक तरफ लगा झटका, तो दूसरी ओर अदालत ने दे दी राहत; जानें क्या है माजरा
Delhi News: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक ओर थोड़ी राहत मिली तो दूसरी तरफ अदालत से फिर झटका लगा है। विकास कार्य के लिए अदालत ने उन्हें विधायक फंड जारी करने की इजाजत दे दी है। आपको बताते हैं कोर्ट ने क्या कहा।
मनीष सिसोदिया, पूर्व उपमुख्यमंत्री, दिल्ली।
Court on Manish Sisodia: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए शनिवार का दिन मिला-जुला रहा। एक ओर उन्हें खुशखबरी हाथ लगी, तो दूसरी तरफ उनको अदालत ने एक बार फिर झटका दिया। दिल्ली आबकारी घोटाला (Delhi Excise Scam) मामले में जेल में बंद सिसोदिया को विकास कार्य के लिए विधायक फंड जारी करने की राउज ऐवन्यू कोर्ट से अनुमति मिल गई है।
विकास कार्यों पर खर्च होंगे 3 करोड़ रुपये
खिचड़ीपुर गांव, ईस्ट विनोद नगर, आवासीय कालोनी खिचड़ीपुर, रेलवे कॉलोनी व मंडावली में कई विकास कार्यों पर 3 करोड़ रुपये खर्च होंगे। खिचड़ीपुर में ओपन स्पेस का सौंदर्यीकरण, वेस्ट विनोद नगर में स्वाति पार्क का सौंदर्यीकरण, मयूर विहार फेस-2 और फिरनी मोड़ खिचड़ीपुर पर प्रवेश द्वार समेत अन्य कार्य किए जाएंगे।
मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से अपनी पटपड़गंज विधानसभा में विभिन्न विकास कार्य के लिए विधायक फंड से तीन करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति मांगी थी।
सिसोदिया को फिर कोर्ट से लगा झटका
इसके अलावा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कोर्ट में तर्क दिया कि सीबीआई (CBI) अदालत को गुमराह कर रही है। इसका जवाब देने के लिए सीबीआई का पक्ष रख रहे वकील डीपी सिंह ने दिया।
कम नहीं हो रही AAP की मुश्किलें
उन्होंने कहा कि जून के बाद नए सबूत सामने आए हैं और वे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जानकारी देंगे। इससे पहले ईडी (ED) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले के तीनों आरोपियों को पेश किया था। यहां पर ईडी ने हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। अदालत ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक और मनीष सिसोदिया और के. कविता की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी थी।
इसी के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को आरोपी व्यक्तियों को दो दिनों के भीतर चार्जशीट और दस्तावेजों की कॉपियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इससे पहले ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9वीं चार्जशीट दाखिल की थी। साथ ही विनोद चौहान नाम के शख्स को आरोपी बनाया था। ईडी ने जांच के तहत मई में चौहान को गिरफ्तार किया गया था।
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