G20 Summit: दिल्ली में पैरा जंपिंग-हॉट एयर बैलून्स पर रोक, आतंकी हमले को देखते हुए उठाया कदम

दिल्ली में G20 सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक इस दौरान हॉट एयर बैलून्स या एयरक्रॉफ्ट से पैरा जंपिंग करना दंडनीय है, यह आदेश 12 सितंबर तक लागू रहेगा।

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दिल्ली में पैरा जंपिंग-हॉट एयर बैलून्स पर रोक

दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है, दिल्ली में G20 सम्मेलन को देखते हुए किसी भी तरह के पैरा ग्लाइडर्स,पैरा मोटर्स,गैंग ग्लाइडर्स, UAVs,UASs,माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट,रिमोट से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर balloons, छोटे एयरक्राफ्ट,एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग पर पाबंदी लगा दी गई है, ये पाबंदी 29 अगस्त से 12 सितंबर तक 15 दिन के लिए लागू की गई है।

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बताते हैं कि कानून तोड़ने पर सेक्शन 188 के तहत करवाई होगी, आतंकी हमलों की आशंका और एंटी सोशल एलिमेंट द्वारा गड़बड़ी फैलाने के मद्देनजर फैसला लिया गया।

जी-20 समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा चाक-चौबंद

गौर हो कि सितंबर में होने वाले जी-20 समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा चाक-चौबंद की जा रही है, 7 सितंबर से नई दिल्ली जिले की सीमाएं सील कर दी जाएंगी वहीं इस दौरान दिल्ली के अंदर भारी वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी।

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