Section 163 in Delhi: दिल्ली में अगले छह दिनों तक BNS के तहत धारा 163 लागू, ये है वजह
राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है यहां आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए दिल्ली में अगले छह दिनों तक BNS के तहत धारा 163 लागू कर दी गई है।
दिल्ली में BNS के तहत धारा 163 लागू
दिल्ली पुलिस को मिली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, फेस्टिव सीजन, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले चुनाव, वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल, शाही ईदगाह मामले को मुद्दा बनाकर कुछ बाहरी तत्व माहौल बिगाड़ सकते हैं वहीं 2 अक्टूबर को नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में VVIP मूवमेंट को लेकर भी चौकन्ना रहने के आदेश दिए गए हैं।
बताते हैं कि इस आदेश के तहत दिल्ली में पाँच लोगों के इकट्ठा होने, हथियार साथ रखने, यहाँ तक की लाठी डंडों तक पर रोक लगा दी गई है।
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इस बारे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया है और दिल्ली के सभी थानो को आदेश जारी कर दिया गया है, बताते हैं कि
धरना प्रदर्शन पर रोक लगी है।
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रवि वैश्य author
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