Section 163 in Delhi: दिल्ली में अगले छह दिनों तक BNS के तहत धारा 163 लागू, ये है वजह

राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है यहां आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए दिल्ली में अगले छह दिनों तक BNS के तहत धारा 163 लागू कर दी गई है।

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के मध्य और सीमावर्ती इलाकों में अगले छह दिनों तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है।पुलिस ने कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन के आह्वान समेत कानून-व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है।दिल्ली पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार, पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने नयी दिल्ली, उत्तर व मध्य जिलों तथा अन्य राज्यों की सीमा से लगे सभी थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (जो पहले सीआरपीसी की धारा 144 थी) लागू करने का निर्देश दिया है।

आदेश में कहा गया है कि यह निषेधाज्ञा पांच अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। आदेश में कहा गया है, 'दिल्ली में कानून-व्यवस्था की दृष्टि से सामान्य माहौल विभिन्न मौजूदा मुद्दों के कारण संवेदनशील है, जैसे प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक और सदर बाजार क्षेत्र में शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति के चुनावों का राजनीतिक मुद्दा और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों के परिणामों की घोषणा लंबित होना आदि।'

End Of Feed