MCD ने लाइसेंस फीस में की बड़ी बढ़ोतरी, कारोबारियों की जेब होगी ढीली; ग्राहकों पर भी पड़ेगा असर

राजधानी में कारोबार करना अब जेब पर और भारी पड़ने वाला है, इसका कारण है लाइसेंस शुल्क में होने वाली बढ़ोतरी। दिल्ली नगर निगम ने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, जनरल ट्रेड लाइसेंस और स्टोरेज चार्ज के शुल्क में 15% की वृद्धि कर दी है। यानी दिल्ली में व्यापारियों को अब किराना दुकानों से लेकर रेस्टॉरेंट जैसी सर्विसेज के लाइसेंस फीस पर ज्यादा खर्च करना होगा। इसका असर ग्राहकों पर भी पड़ने वाला है।

MCD increased license fee by 15 percent

कारोबार होगा महंगा, नगर निगम ने बढ़ाई लाइसेंस फीस

Delhi News: बीते दिनों दिल्ली नगर निगम (MCD) का एक फरमान आया कि घरों से कूड़ा उठाने के काम के लिए अब से यूजर चार्ज देना होगा। दिल्ली के रिहायशी संपत्ति मालिकों से प्रॉपर्टी टैक्स के साथ इसे सालाना वसूला जाएगा। अपने घर से कूड़ा उठाने के लिए प्रति महीने का हिसाब लगाएं तो संपत्ति मालिकों को 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की चपत लगेगी है। अभी इस अतिरिक्त बोझ को दिल्लीवालों ने स्वीकारा ही था कि एक और फरमान आ गया। MCD ने अब हेल्थ ट्रेड लाइसेंस और जनरल ट्रेड के साथ ही स्टोरेज चार्ज के शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। नए लाइसेंस और लाइसेंस नवीनीकरण के शुल्क में वृद्धि के साथ ही लाइसेंस के लिए एक बार लगने वाले फीस में भी यह बढ़ोतरी की है। इस कारण दिल्ली में कारोबार करना महंगा हो गया है।

किराना दुकानों से लेकर रेस्टॉरेंट की सेवाओं के लिए लाइसेंस महंगा हो गया है, जिसका असर अब ग्राहकों पर पड़ेगा। इसके अलावा सेवा शुल्कों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। कुल जमा बात ये है कि अब कारोबारी और ग्राहक दोनों की जेबें हल्की होंगी।

ग्राहकों पर पड़ेगा असर

दिल्ली में होटल, ढाबा, रेस्टॉरेंट, काफी हाउस, फूड कोर्ट,गेस्ट हाउस, बेकरी और धर्मशाला जैसे और भी कई व्यापार के लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होता है। वहीं, विज्ञापन एजेंसिया, अगरबत्ती निर्माण, एनिमल फूड, आर्ट गैलेरी, एटीएम, ऑटो पार्ट्स, स्टेशनरी शॉप, मेडिकल स्टोर, कोचिंग सेंटर, साइबर कैफे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, फायर फाइटिंग टूल्स, आइसक्रीम और वाटर कूलर समेत 400 से ज्यादा कारोबार जनरल ट्रेड लाइसेंस और स्टोरेज लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं। इनपर की गई 15 फीसदी की बढ़ोतरी का सीधा असर मालिकों के अलावा ग्राहकों पर पड़ने वाला है।

व्यापारों को चुकाने होंगे इतने रुपये

हेल्थ ट्रेड लाइसेंस में हुई 15 प्रतिशत की वृद्धि से 1500 रुपये से लेकर 75 हजार रुपये का अतिरिक्त बोझ अब बढ़ गया है। वहीं जनरल ट्रेड लाइसेंस में 10 वर्ग मीटर तक के दुकान के लिए ए और बी श्रेणी में अब 4563 रुपये का शुल्क होगा जो पहले 3968 रुपये था। सी और डी श्रेणी के लिए यह शुल्क 3042 रुपये होगा जो पहले 2645 रुपये होता था। इसके साथ ही 10-20 वर्ग मीटर श्रेणी में पहले ग्रुप ए और बी की कॉलोनी की दुकानों के लिए भी शुल्क बढ़कर 11,407 रुपये हो गया है। सी और डी कॉलोनियों में इसके लिए अब 7,605 रुपये देने होंगे।

हर तीन साल पर बढ़ेगी लाइसेंस फीस

निगम ने अपने आदेश में ये कहा है कि 2022 में जब एकीकृत निगम के पूर्वकालिक निगमों के फीस में एकरूपता लाकर विशेष अधिकारी ने नए लाइसेंस फीस को मंजूर किया था। तब यह निर्णय लिया गया था कि हर तीन साल बाद शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इसी के तहत ये नया फरमान आया है।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। दिल्ली (Cities News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

Digpal Singh author

खबरों की दुनिया में लगभग 19 साल हो गए। साल 2005-2006 में माखनलाल चतुर्वेदी युनिवर्सिटी से PG डिप्लोमा करने के बाद मीडिया जगत में दस्तक दी। कई अखबार...और देखें

End of Article

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited