2019 जामिया हिंसा मामले में शर्जिल इमाम दोषमुक्त लेकिन रहेगा जेल में , जानें क्या था मामला

2019 जामिया हिंसा मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शर्जिल इमाम को दोषमुक्त कर दिया है। हालांकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा केस में उसे राहत नहीं मिली है।

2019 जामिया हिंसा केस में आरोपी था शर्जिल इमाम

जामिया हिंसा केस में दिल्ली की अदालत ने शर्जिल इमाम और आसिफ तन्हा को दोषमुक्त कर दिया है। 15 दिसंबर 2019 को जामिया विश्वविद्यालय के करीब नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़ हुई थी। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने आदेश सुनाया। शर्जिल इमाम और आसिफ इकबाल तनहा दोनों को पहले इस मामले में जमानत दी गई थी। हालांकि शर्जिल इमाम फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित साजिश के मामले में कठोर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत जेल में रहेगा।

शर्जिल इमाम पर थे ये आरोप

पुलिस ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पुलिस और लोगों के बीच झड़प के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें दंगा भी शामिल था।अभियोजन पक्ष के अनुसार इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिया। जहां उन्होंने असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को शेष भारत से काट देने की धमकी दी।

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