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Delhi NCR Pollution: एयर क्वालिटी में सुधार के बीच सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-4 को हटाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के स्तर में सुधार के मद्देनजर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी)-चार के कड़े प्रतिबंधों को दूसरे चरण तक शिथिल करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सीएक्यूएम को चरण-दो प्रतिबंधों में जीआरएपी-तीन के कुछ अतिरिक्त उपाय शामिल करने का सुझाव दिया।

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फाइल फोटो।

Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में ग्रैप- 4 के उपायों में छूट देने की अनुमति प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में GRAP के चरण-IV और चरण-III को रद्द करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, GRAP चरण II और I पूरे एनसीआर में लागू रहेंगे। इससे कई सेक्टरों में रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। बता दें कि दिल्ली में इस समय ग्रैप का चौथा चरण लागू है। हालांकि, दो दिन से दिल्ली की हवा में सुधार हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है।

दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-3 और 4 हटा

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमीशन को दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रेप-4 के प्रावधानों को हटाने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ग्रेप-2 से नीचे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़ों पर विचार करते हुए लगता है कि इस स्तर पर आयोग को ग्रैप 2 से नीचे जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

अदालत द्वारा आगे भी इसकी निगरानी जरूरी है। हालांकि, हम आयोग को ग्रैप 2 लागू करने की अनुमति देते हैं, लेकिन यह उचित होगा कि वह इसमें ग्रैप 3 के अतिरिक्त उपायों को शामिल करे और हम ऐसा करने की अनुमति देते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AQI 350 से ऊपर चला जाता है, तो एहतियात के तौर पर ग्रैप 3 को तुरंत लागू करना होगा। अगर किसी दिन AQI 400 को पार कर जाता है, तो ग्रैप 4 को फिर से लागू किया जाना चाहिए।

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