Delhi Air Quality: वायु प्रदूषण पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा-'दिखावे की कार्रवाई न करें, सब पर हो एक्शन'

Delhi air quality: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि 10 दिनों के भीतर नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।

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वायु प्रदूषण पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

Delhi air quality: पड़ोसी राज्यों में बड़े पैमाने पर पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, इस पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को संशोधनों के ज़रिए 'बेकार' बनाने के लिए केंद्र की खिंचाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र पराली जलाने से दिल्ली में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है और केवल नाममात्र का जुर्माना वसूला जा रहा है।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को आश्वासन दिया कि 10 दिनों के भीतर नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और अधिनियम को 'पूरी तरह से लागू' कर दिया जाएगा।

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 'हम भारत संघ को आड़े हाथों लेंगे...उसने कोई तंत्र नहीं बनाया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम शक्तिहीन हो गया है। आपने धारा 15 में संशोधन करके दंड को समाप्त कर दिया है और इसे दंड से बदल दिया है तथा दंड लगाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता है।'

अधिनियम की धारा 15 में इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का उल्लेख

अधिनियम की धारा 15 में इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का उल्लेख है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र को उल्लंघनकर्ताओं पर लगाए जाने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर को बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया। एएसजी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा दोनों के सचिव (पर्यावरण) और अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। एएसजी ने कहा, '10 दिनों के भीतर धारा 15 पूरी तरह से लागू हो जाएगी।'

अदालत ने कहा, 'यदि ये सरकारें और आप (केंद्र) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गंभीरता से तैयार होते, तो धारा 15 में संशोधन से पहले ही सब कुछ कर लिया जाता। यह सब राजनीतिक है, इसके अलावा कुछ नहीं।'

राजधानी में वायु गुणवत्ता बुधवार को "बहुत खराब" श्रेणी में दर्ज की गई

राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बुधवार को 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि कई इलाके 'गंभीर' श्रेणी में आ गए। सर्दियों की शुरुआत के दौरान, हरियाणा और पंजाब में फसल अवशेषों को जलाना दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि में योगदान देने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में देखा जाता है।

कोर्ट ने पराली जलाने पर जुर्माने को लेकर पंजाब, हरियाणा को फटकार लगाई

पंजाब और हरियाणा, जिनके मुख्य सचिव मौजूद थे, पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने खेतों में आग लगाने की घटनाओं को रोकने के उनके प्रयासों को 'मात्र दिखावा' करार दिया। पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने पराली जलाने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए पंजाब और हरियाणा को फटकार लगाई थी।

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रवि वैश्य author

मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनिया' या कहें 'खबरों के संसार' में काम करते हुए करीब...और देखें

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