Cracker Ban in Delhi: 'बैन' के बावजूद दिल्ली में कहां से आते हैं पटाखे? सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
Supreme Court on Cracker Ban:दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध है इसके बावजूद लोग कैसे फोड़ रहे हैं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा है कि पटाखे जलाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर समाधान नहीं है।
इस साल भी दिल्ली में पटाखों पर Ban है
दीवाली आने वाली है और इस साल भी दिल्ली में पटाखों पर बैन (Cracker Ban in Delhi) है, लेकिन खास बात ये है कि इसके बावजूद भी दिल्ली में इसका असर दिखता नहीं है इसे लेकर अब प्रतिबंध के बावजूद पटाखों इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट (SC on Cracker Ban) ने चिंता जाहिर की है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि पटाखे कहां से आते हैं? इसका पता कर कार्रवाई करे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे चलाने वाले लोगों पर ही सिर्फ कार्रवाई काफी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कहा कि वे बाहर से आने वाले पटाखों के सोर्स का पहले पता लगाएं और उनके खिलाफ एक्शन ले।
दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद इनके इस्तेमाल पर SC ने चिंता जाहिर की, सुप्रीम कोर्ट ने ASG ऐश्वर्या भाटी से कहा कि पटाखे चलाने वाले लोगों पर ही सिर्फ कार्रवाई काफी नहीं है, आपको बाहर से आने वाले पटाखो के सोर्स का पता लगाकर उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। ये कार्रवाई शुरू में ही होनी चाहिए।पटाखें छोड़े जाने के बाद कार्रवाई करने का फायदा नहीं है।
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ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि साल 2016 के बाद दिल्ली पुलिस ने किसी को लाइसेंस नहीं दिया है। दो सालों में क्रमशः 17 हज़ार और 10 हज़ार किलो पटाखे जब्त किए गए है। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी कि चूंकि साल 2016 के बाद से ही पटाखों पर बैन है, लिहाजा लाइसेंस देने का वैसे भी सवाल नहीं उठता।
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