Rau IAS Coaching Incident: 4 UPSC उम्मीदवारों की मौत, हाईकोर्ट ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत दी
दिल्ली कोचिंग सेंटर की मौतें: हाईकोर्ट ने मामले को दिल्ली पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया है और इसकी जांच भारतीय न्याय संहिताके तहत की जा रही है, जिसमें धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) भी शामिल है।
राउ कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ओल्ड राजिंदर नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत दे दी, जहां जुलाई में सिविल सेवा के तीन उम्मीदवार डूब गए थे। चारों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि सह-मालिकों को रेड क्रॉस के पास 5 करोड़ रुपये जमा कराने पर राहत मिलेगी।
जज ने सह-मालिकों के आचरण को 'अक्षम्य' और 'लालच का कृत्य' करार दिया। आदेश में कोर्ट ने उपराज्यपाल से एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज के अधीन एक समिति गठित करने का भी अनुरोध किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना अनुमति के कोई भी कोचिंग सेंटर न चल सके।
ये भी पढ़ें- दिल्ली कोचिंग हादसा: गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक जीवन गंवा कर चुका रहा है, हादसे पर बोले राहुल गांधी
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि प्राधिकारियों को राजधानी में कोचिंग सेंटरों के लिए भी स्थान निर्धारित करना चाहिए। गौर हो कि दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश के पानी में फंसने के बाद तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत हो गई थी। यह दुखद घटना 27 जुलाई को दिल्ली में हुई थी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | दिल्ली (cities News) और बजट 2024 (Union Budget 2024) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
End of Article
रवि वैश्य author
मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनि...और देखें
End Of Feed
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited