Bareilly News: कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में 10 साल बाद सुनाई सजा, आठ लोगों को फांसी; एक को आजीवन कारावास
बरेली में 10 साल पहले ट्रिपल मर्डर मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने नौ लोगों को दोषी करार दिया। इनमें से आठ लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है और एक दोषी को उम्रकैद की सजा हुई है।
दस साल पुराने मामले में आठ को फांसी की सजा।
Bareilly News: बरेली जिले की एक अदालत ने सुरेश शर्मा नगर में 10 साल पहले घर में घुसकर डकैती के दौरान आयकर विभाग के निरीक्षक की मां, भाई और भाभी की हत्या करने के मामले में गुरुवार को नौ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उनमें से आठ को फांसी तथा एक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
आठ लोगों को फांसी की सजा
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) दिगम्बर पटेल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (त्वरित अदालत) रवि कुमार दिवाकर ने छैमार हसीन गैंग के नौ लोगों को दोषी मानते हुए उनमें से आठ को फांसी तथा एक को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
पटेल के मुताबिक आयकर विभाग के निरीक्षक रविकान्त मिश्रा ने बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 21 अप्रैल 2014 को वह अपने घर से अपने तैनाती स्थल के लिये रवाना हुए थे और दो दिन बाद जब उन्होंने अपने परिजन से सम्पर्क करने की कोशिश की तब उनकी उनसे बात नहीं हो सकी।
मिश्रा का कहना था कि अनहोनी का शक होने पर वह यहां अपने घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था, गलियारे की खिड़की खुली थी और उसकी ग्रिल भी निकली हुई थी।
तीन लोगों की हुई थी हत्या
पटेल ने बताया कि मुकदमे के मुताबिक छत का दरवाजा खुला था तथा मिश्रा ने जब पास के एक निर्माणाधीन मकान की छत से अपने घर के अंदर जाकर देखा तो उनकी मां पुष्पा (70) का शव सीढ़ियों के पास पड़ा था, जबकि बेडरूम में उसके भाई योगेश और भाभी प्रिया के शव पड़े थे। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था।
पटेल ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध डकैती, हत्या और आपराधिक षडयंत्र के आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। उनके मुताबिक तफ्तीश के दौरान शेरगढ़ कुड़ला नगरिया निवासी वाजिद, बिथरी चैनपुर डेरा उमरिया निवासी हसीन, यासीन उर्फ जीशान, नाजिमा, हाशिमा, सम्भल निवासी समीर उर्फ साहिब उर्फ नफीस, बिथरी चैनपुर डेरा उमरिया निवासी जुल्फाम और फहीम, गिरोह द्वारा चोरी किये गये माल को खरीदने वाला सर्राफा कारोबारी शाहजहांपुर कोतवाली निवासी राजू वर्मा समेत नौ आरोपियों की संलिप्तता पाये जाने पर अदालत में उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
सर्राफा कारोबारी को उम्र कैद की सजा
पटेल ने बताया कि घटना में शामिल सर्राफा कारोबारी रवि वर्मा को उम्र कैद हुई है जबकि बाकी आठ दोषी लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेचना में पाया था कि अभियुक्त रात में पड़ोस के निर्माणाधीन मकान के रास्ते मिश्रा के घर में घुसे थे और लूट के दौरान जाग गयी उनकी बुजुर्ग मां के सिर पर ईंट से प्रहार करके उनकी हत्या कर दी थी। पटेल के अनुसार उसके बाद लुटेरों ने मिश्रा के भाई और भाभी को भी सब्बल और ईंट ताबड़तोड़ वार करके मार डाला था।
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Devshanker Chovdhary author
देवशंकर चौधरी मार्च 2024 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और बतौर कॉपी एडिटर...और देखें
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