Haryana में शादी के जश्न में मातम, हर्ष फायरिंग में गई बच्ची की जान, मामला दर्ज
Haryana News: हरियाणा के चरखी दादरी में एक शादी समारोह चल रहा था। जश्न के बीच हर्ष फायरिंग में गोली लगने से एक लड़की की मौत हो गई और उसकी मां घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
शादी के जश्न में मातम, हर्ष फायरिंग के दौरान बच्ची को लगी गोली
Haryana News: हरियाणा के चरखी दादरी में एक शादी समारोह का जश्न मातम में बदल गया। शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग के कारण एक 13 साल के किशोरी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार देर रात उस समय हुई जब लड़की अपने परिवार के साथ चरखी दादरी में भिवानी रोड स्थित एक ‘बैंक्वेट हॉल’ में समारोह में शामिल होने गई थी। तभी वहां गोलीबारी होने लगी और एक गोली लड़की को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
शादी के जश्न में मौत का मंजर
चरखी दादरी थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि जश्न में हुई गोलीबारी में लड़की की मौत हो गई और उसकी मां भी घायल हो गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कुछ युवक जश्न मना रहे थे और नाच रहे थे, तभी ये घटना हुई। आरोपियों की पहचान के लिए विवाह समारोह की वीडियो फुटेज देखी जा रही है। पुलिस ने बताया कि झज्जर जिले के बहू गांव निवासी लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है। पिता की शिकायत के बाद पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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हर्ष फायरिंग ने ली बच्ची की जान
शिकायतकर्ता ने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। उस समय कुछ युवक ‘बैंक्वेट हॉल’ के गेट के बाहर हवा में गोलीबारी यानी हर्ष फायरिंग कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनमें से एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई गोली लड़की को लगी और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। पुलिस ने बताया कि लड़की की पहचान जिया के रूप में हुई है और इस गोलीबारी में उसकी मां भी घायल हो गई।
लड़की तथा उसकी मां को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (लापरवाही से मौत का कारण बनना) और 287 (आग या ज्वलशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही पूर्ण आचरण) तथा शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
(इनपुट - भाषा)
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