फरीदाबाद में दिव्यांग महिला से रेप-हत्या मामले में दो साल बाद आया फैसला, दोषी को मिली मौत की सजा

फरीदाबाद में दो साल पहले एक दिव्यांग महिला से रेप और उसकी हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। दोषी को मौत की सजा सुनाई गई और उस पर जुर्माना भी लगा।

सांकेतिक फोटो।

फरीदाबाद की एक अदालत ने दिव्यांग महिला की दुष्कर्म के बाद नृशंस तरीके से हत्या करने के मामले में गुरुवार को दोषी को मौत की सजा सुनाई है। फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने मनोज नेपाली नामक व्यक्ति को आईपीसी की धारा 302 और 376 के तहत दोषी पाए जाने के बाद यह सजा सुनाई और 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

2022 में हुई थी घटना

पुलिस ने बताया कि घटना नवंबर 2022 में सेक्टर-7 में हुई थी और महिला का शव एक पार्क में मिला था। पुलिस के अनुसार महिला दिव्यांग थी, जो अपने पति को बिना बताए घर से निकलकर न्यू टाउन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी, जहां पर मनोज से महिला का संपर्क हुआ, जिसके बाद वह उसे पार्क में ले गया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी।

22 लोगों ने दी गवाही

पुलिस ने बताया कि इस घटना का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। मामले में 22 लोगों की गवाही ली गई। न्यायाधीश ने नेपाली को मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि मानसिक रूप दिव्यांग महिला से दुष्कर्म और हत्या के जघन्य अपराध में शामिल व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता।

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