Rewa News: बोरवेल हादसे में खेत का मालिक अरेस्ट, पुलिस ने दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का मामला
रीवा में बोरवेल में गिरने से बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने खेत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इस बोरवेल को दो-तीन साल पहले खोदा गया था और बिना ढके ही छोड़ दिया था।
खेत के मालिक को किया गिरफ्तार (सांकेतिक फोटो)
बिना ढके ही छोड़ा था बोरवेल
पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि जिस खेत में बोरवेल को खुला छोड़ा गया था, उसके मालिक बृजेंद्र मिश्रा को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि घटना की जांच के बाद मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि बोरवेल दो-तीन साल पहले खोदा गया था और यह सूखा निकला था लेकिन मिश्रा ने इसे ढके बिना वैसे ही छोड़ दिया।
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सीएम ने बोरवेल को ढककर रखने की अपील की
अधिकारी ने बताया कि इस साल फरवरी में पंचायत विभाग ने दुर्घटनाओं और बच्चों के गिरने के कारण ऐसे अप्रयुक्त और खुले बोरवेलों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी किये थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रीवा की घटना के बाद कथित लापरवाही के लिए त्योंथर जनपद के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया था। यादव ने लोगों से भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बोरवेल को ढककर रखने की भी अपील की थी।
पहले भी हुए कई हादसे
मार्च 2023 में राज्य के विदिशा जिले में आठ वर्ष का एक बच्चा 60 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया था। 24 घंटे बाद उसे बाहर निकाल लिया गया लेकिन वह बच नहीं सका। पिछले दिसंबर में इसी तरह की एक घटना में राज्य के राजगढ़ जिले में चार वर्षीय एक लड़की को एक बोरवेल से बाहर निकाला गया था लेकिन कुछ घंटों के भीतर एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
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