Ballia: चार साल पुराने मर्डर केस में पांच लोग दोषी करार, कोर्ट ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई
बलिया की एक अदालत ने चार साल पुराने मर्डर केस में पांच लोगों को सजा सुनाई। अदालत ने पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
फाइल फोटो।
Ballia News: बलिया की एक अदालत ने हत्या के चार वर्ष पुराने एक मामले में बुधवार को तीन सगे भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2020 का है, जब दोषियों ने किसी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
चार साल पुराना है मामला
पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि हल्दी थाना क्षेत्र के जवही दियर गांव में सात सितम्बर 2020 को शिव जी यादव नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उनके अनुसार घटना के समय शिव अपनी पत्नी के साथ दवा लेने के लिए जा रहा था।
तीन सगे भाइयों समेत पांच दोषी
उन्होंने बताया कि इस मामले में शिव जी की पत्नी राज मुनी देवी की तहरीर पर तीन सगे भाइयों- लाल जी यादव, छागुर यादव और सरल यादव के साथ-साथ अजय यादव और उसके पिता छोटक यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।
उम्रकैद के साथ जुर्माना भी लगा
वर्मा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश नीलम ढाका ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी पांच आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी और उनपर 22-22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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