Ghaziabad: जिम ट्रेनर के खिलाफ BNS के तहत पहला मामला दर्ज, बिना लिखित शिकायत हुई FIR

आज एक जुलाई से नए कानून लागू किए गए हैं, जिसके तहत अब अपराधियों के खिलाफ आईपीसी (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज इस नए कानून के तहत ही एक पहला मामला गजायाबाद थाने में दर्ज किया गया है-

FIR

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मुख्य बातें
  • एक जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता
  • नए कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज
  • गाजियाबाद में BNS के तहत जांच शुरू

Ghaziabad: आज एक जुलाई से नए कानून लागू किए गए हैं। जिसमें सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून में आरोपियों पर अब आईपीसी (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत गाजियाबाद में सोमवार को पहली एफआईआर लिंग रोड में दर्ज की गई है। जिसमें एक ट्रेनर पर मारपीट का आरोप लगाया गया है।

BNS के तहत पहला मुकदमा दर्ज

गाजियाबाद के लिंग रोड में बृजविहार के रहने वाले साहिल वर्मा ने सोमवार को थाने के नंबर पर कॉल किया और बताया कि जिम ट्रेनर रवि कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि करावल नगर दिल्ली के रहने वाले जिम ट्रेनर ने उनके साथ मारपीट की है। मारपीट की यह घटना सूर्यनगर के रिफाइनरी फिटनेस जिम में हुई।

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दोनों के बीच पैसों का था लेन-देन

साहिल वर्मा और रवि कुमार के बीच पैसों को लेकर लेन-देन चल रहा था। वहीं पुलिस ने टेलिफोनिक सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कम्प्यूटर ऑपरेटर राजीव कुमार ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा- 115(2), 352, 351(2) (3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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पुलिस कर रही जांच

मामले की जांच की जिम्मेदारी राघवेंद्र सिंह चौहान को दी गई है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के ज्यादातर पुलिस स्टेशनों में 30 जून रात 12 बजे के बाद दर्ज सभी मामलों भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ही दर्ज किए गए

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Maahi Yashodhar author

माही यशोधर Timesnowhindi.com में न्यूज डेस्क पर काम करती हैं। यहां वह फीचर, इंफ्रा, डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स न्यूज कवर करती हैं। इसके अलावा वह डेवलपमेंट क...और देखें

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