Ghaziabad: गाजियाबाद में खरीद रखा है प्लाट तो तुरंत कर लें ये काम, नहीं तो देना पड़ेगा 50 हजार जुर्माना
Ghaziabad: गाजियाबाद नगर निगम अपने सीमा क्षेत्र में खाली पड़े प्लाट के मालिकों पर नकेल कसने जा रहा है। ऐसे प्लाटों का निगम द्वारा सर्वे किया जाएगा। इस दौरान जिस भी प्लाट में गंदगी मिलेगी, उसके स्वामी को नोटिस जारी होगा। इसके बाद भी अगर गंदगी नहीं हटी तो उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सफाई अभियान में जुटी गाजियाबाद नगर निगम
- नगर निगम 6 फरवरी से शुरू करेगा सर्वे अभियान
- दूसरी बार कूड़ा मिलने पर 50 हजार का जुर्माना
- जुर्माना न देने पर प्रतिदिन 2,500 रुपये का विलंब शुल्क
Ghaziabad: अगर आपने गाजियाबाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोई प्लाट खरीद रखा है और उसे अभी तक खाली छोड़ रखा है तो तुरंत ही उस पर निर्माण कार्य करवा लें। अगर निर्माण नहीं करा सकते तो कम से कम चारदीवारी तो करा ही लें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपके प्लाट में आसपास के लोग गंदगी न एकत्रित करते हो। अगर आपके प्लाट में गंदगी मिली तो आपसे नगर निगम 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूलेगा। नगर निगम ऐसे प्लाटों की जांच के लिए जल्द ही सर्वे कार्य शुरू करने जा रहा है। जिसमें ऐसे सभी प्लाटों की डिटेल तैयार की जाएगी, जो खाली और गंदगी से भरे पड़े हैं।
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमके सिंह के अनुसार शहर के अंदर हजारों ऐसे खाली प्लाट पड़े हैं, जो अब कूड़ाघर में परिवर्तित हो चुके हैं। इससे जहां शहर की स्वच्छता और सुंदरता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वहीं इससे बीमारी भी फैल रही है। शहर के अंदर साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब निगम ऐसे प्लाट को चिह्नित करने जा रहा है। इन प्लाटों की जानकारी हासिल करने के लिए टीम का गठन किया जा रहा है। निगम की यह सभी टीमें 6 फरवरी से सर्वे कार्य शुरू देंगी।
पहली बार नोटिस, फिर देना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना डॉ. एमके सिंह ने बताया कि सर्वे के दौरान जिस प्लाट में कूड़ा मिलेगा, उसके स्वामी की जानकारी हासिल कर निगम की तरफ से चेतावनी नोटिस भेजा जाएगा। जिसमें प्लाट से गंदगी हटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। साथ भी प्लाट स्वामी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वहां पर दोबारा से कूड़ा न डाला जाए। यदि उक्त जगह पर दोबारा गंदगी मिलती है तो पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर संबंधित व्यक्ति दिए गए समयावधि में जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करता तो उस पर प्रतिदिन के हिसाब से 2,500 रुपये का विलंब शुल्क वसूला लगाया जाएगा। डॉ. एमके सिंह ने बताया कि, अगर व्यक्ति इस राशि को भी नहीं जमा करता तो निगम उसके प्लाट को जब्त कर लेगा।
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