Greater Noida: गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, जानिए कौन से काम पर है रोक
Gautam Budh Nagar Administration: गौतमबुद्धनगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। आगामी दिनों में त्योहारों और गणतंत्र दिवस को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। गौतमबुद्धनगर जिले के सरकारी दफ्तरों के आसपास एक किलोमीटर के एरिया में ड्रोन उड़ाने पर भी पांबदी लगा दी गई है।
गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू, 31 जनवरी तक इन जगहों पर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुख्य बातें
- 31 जनवरी तक धारा 144 रहेगी लागू
- नियम के उल्लंघन पर प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर भी पाबंदी
Section 144 in Gautam Budh Nagar: गौतमबुद्धनगर में प्रशासन की ओर से धारा 144 लगा दी गई है। आगामी त्योहारों और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए धारा 144 लागू की गई है। 31 जनवरी 2023 तक यह धारा लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि, जनवरी माह में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स सहित कई त्योहार आने वाले हैं। जिनको देखते हुए जिला गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान सरकारी दफ्तरों के ऊपर से या आसपास 1 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही अन्य स्थानों पर भी बिना पुलिस की अनुमति के ड्रोन या शूटिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इन स्थानों पर लगी रहेगी ये पाबंदियांमिली जानकारी के अनुसार, अपर पुलिस आयुक्त अनिल कुमार यादव ने बताया है कि, जिले में त्योहारों और गणतंत्र दिवस को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान जिले में सरकारी कार्यालयों व अन्य जगह पर ड्रोन उड़ाना और शूटिंग करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिना पुलिस की इजाजत के ड्रोन उड़ाने व शूटिंग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा -अर्चना और धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों के 200 गज के दायरे में 5 लोगों से ज्यादा एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा।
कोविड की गाइडलाइन का करना होगा पालनअपर पुलिस आयुक्त अनिल कुमार यादव के अनुसार, सभी धार्मिक संस्थाओं व अन्य स्थानों पर कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस दौरान रेस्टोरेंट, होटल व सिनेमा हॉल में भी वर्तमान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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