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Greater Noida: नाबालिग से छेड़छाड़ केस में आरोपी को चार साल की सजा, जुर्माना भी लगा

Greater Noida District Court: ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर जिला न्यायालय ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी के दोषी पाए जाने पर आरोपी को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो मामले की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। यह छेड़छाड़ का प्रकरण 2017 का बताया जा रहा है।

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ग्रेटर नोए़डा में स्कूल जाती नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 4 साल की सुनाई गई कैद (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुख्य बातें
  • आरोपी पर लगा 15 हजार का जुर्माना
  • 12 साल की बच्ची से है छेड़छाड़ का मामला
  • साल 2017 में दर्ज कराया गया था प्रकरण

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित जिला न्‍यायालय ने स्कूल जाने वाली 12 साल की नाबालिग बच्‍ची से छेड़छाड़ करने वाले दोषी राजेश को चार साल कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि, एडीजे पॉक्सो द्वितीय ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पॉक्सो एक्ट के तहत हुई इस सजा में यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं कर रहा तो उसे 3 महीने और जेल में बिताने होंगे।

बता दें कि, सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी के अनुसार, साल 2017 में कक्षा आठ में पढ़ने वाली 12 साल की नाबालिग छात्रा के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के भदीपुर गांव का रहने वाला राजेश नाम के युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था। बता दें कि, वर्तमान में आरोपी नोएडा का निवासी है।

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