Greater Noida Authority: जरूरी खबर! घर के बाहर किया ये काम तो देनी होगी पेनाल्टी, प्राधिकरण दिखाएगा सख्ती
Greater Noida Authority Plan: ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। शहर में घर से बाहर कूड़े का ढेर लगाने पर घर के मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा। यह निर्देश ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ की ओर से जारी किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण की ओर से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर कूड़े का ढेर लगाने पर प्राधिकरण की ओर से वसूली जाएगी पेनाल्टी (फाइल फोटो)
- ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर कूड़े का ढेर लगाने पर देना होगा जुर्माना
- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ ने जारी किए सख्त निर्देश
- स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर उठाया गया सार्थक कदम
बता दें कि, एसीईओ ने कॉन्ट्रैक्टरों से साफ-सफाई के लिए एक विस्तृत योजना बनाकर देने को कहा है। उन्होंने रिहायशी सेक्टरों में घरों के आगे मलबे का ढेर रखने पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। बता दें कि, प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ बनाने के लिए प्रत्येक घर से नियमित रूप से कूड़ा उठाने और हर गली व रोड की नियमित सफाई कराने का आदेश पहले से दिया हुआ है।
एसीईओ शहर को स्वच्छ रखने के लिए एक्टिवशहर की स्वच्छता परखने के लिए एसीईओ मेधा रूपम अलग-अलग जगहों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का काम शुरू कर दिया हैं। सोमवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मैनुअल स्वीपिंग, वेस्ट कलेक्शन, सीएंडडी वेस्ट कलेक्शन और बायो रेमेडिएशन से जुड़ी कंपनियों के साथ बैठक की। एसीईओ ने बैठक में निर्देश जारी किया कि, वेस्ट कलेक्शन में लगी गाड़ियां कहां-कहां, कितने बजे और किस रूट से होकर जाया करेंगी, इसका पूरा ब्योरा फोटोग्राफ के साथ प्राधिकरण को उपलब्ध करा दिया जाए। हर सफाईकर्मी का एरिया और टाइमिंग का भी ब्योरा प्राधिकरण को दिया जाए।
साप्ताहिक बाजारों में लगाए जाएंगे डस्टबिनएसीईओ मेधा रूपम ने कंपनियों से कहा है कि, अगर कोई सफाईकर्मी छुट्टी पर जाता है तो उसकी जगह दूसरा सफाईकर्मी उस एरिया की सफाई किया करेगा। एसीईओ ने इस पर नियमित रिपोर्ट देने को कहा है। सभी सफाईकर्मियों को ड्रेस पहनना अनिवार्य है। एसीईओ ने सफाईकर्मियों का फेस अटेंडेंस डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है। सभी साप्ताहिक बाजारों में डस्टबिन रखवाने और वहां पर नियमित रूप से सफाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा रिहायशी सेक्टरों में घर के आगे मलबा रखने वाले मकान मालिकों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।
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