Greater Noida News: स्कूल और नर्सिंग होम की छत पर नहीं लगेंगे टावर, एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी इजाजत
Greater Noida News: नई नीति के आधार पर अब मोबाइल टॉवर लगाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और एयरपोर्ट अथॉरिटी से मंजूरी लेनी आवश्यक है। बता दें कि स्कूल और नर्सिंग होम की छत पर टॉवर लगाने की अनुमति नहीं है।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मंजूरी के बिना नहीं लग सकेगा मोबाइल टॉवर
- मोबाइल टॉवर स्थापित करने के नियमों में बदलाव
- प्राधिकरण के मंजूरी के बिना नहीं लगेगा टॉवर
- 30 मीटर ऊंचाई के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति जरूरी
मोबाइल टॉवर लगाने से पहले लेनी होगी प्राधिकरण और एयरपोर्ट की अनुमति
लीज पर नहीं एग्रीमेंट पर बनेगा मोबाइल टॉवर
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