Greater Noida News: स्कूली छात्र सावधान! बाइक चलाते मिले तो भरना होगा इतना जुर्माना, जानिए गौतमबुद्धनगर के परिवहन विभाग का नियम
Gautam Budh Nagar Transport Department: गौतमबुद्धनगर पुलिस ने शहर में बाइक चलाने वाले स्कूली छात्रों के लिए नियम बनाए हैं। नियम के अनुसार अगर कोई स्कूली छात्र बाइक चलाते हुए पकड़ लिया जाता है तो उसे 25 हजार का जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही उनके अभिभावक को परिवहन विभाग में आकर जवाब भी देना होगा। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए यह नियम बनाया गया है।
गौतमबुद्धनगर में बाइक चलाते मिले स्कूली छात्र तो भरना होगा 25 हजार का भारी भरकम जुर्माना
मुख्य बातें
- गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग का स्कूली छात्रों के लिए बनाया गया नियम
- स्कूली छात्रों के बाइक चलाते हुए पकड़े जाने पर देना होगा 25 हजार जुर्माना
- बच्चों के अभिभावकों को परिवहन विभाग में देना होगा जवाब
Greater Noida News: गौतमबुद्धनगर के स्कूली छात्रों के लिए यह बेहद जरूरी खबर सामने आई है। अगर जिले में स्कूली छात्र बाइक दौड़ाते मिले तो 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। वाहन के दस्तावेजों की जांच की जाएगी और बच्चों के अभिभावकों को परिवहन विभाग के ऑफिस बुलाया जाएगा। यह नियम गौतमबुद्धनगर के परिवहन विभाग ने बनाए हैं।
बता दें कि, एआरटीओ प्रवर्तन प्रशांत तिवारी ने इसके संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नाबालिग ही होते हैं। नाबालिग बच्चों का वाहन चलाना उनके जीवन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। नाबालिक बच्चों के पास वाहन चलाने की दक्षता के लिए आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं होता है। ऐसे में वाहन दौड़ाते समय बच्चे कभी भी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं।
स्कूल के बच्चों का वाहन चलाना बेहद खतरनाकएआरटीओ प्रवर्तन प्रशांत तिवारी के मुताबिक, स्कूलों के बाहर होली के बाद जांच अभियान शुरू किया जाएगा। बाइक या कार चलाकर पहुंचने वाले बच्चों के पहचान पत्र की जांच पड़ताल की जाएगी। बच्चों के नाबालिक होने या उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस न मिलने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना अधिकतम 25 हजार रुपए हो सकता है। इसके अलावा बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर उनसे जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने बच्चों को वाहन क्यों चलाने को दिया? इसके बारे में उनसे पूछताछ होगी। बच्चों के लिए वाहन चलाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसके बारे में उनको जानकारी भी दी जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ये हैं नियमजानकारी के लिए बता दें कि, एआरटीओ प्रवर्तन प्रशांत तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि, ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना वाहन चालक को भरना पड़ता है। इसके अलावा बाकी दस्तावेजों की कमी पर अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान है। प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र न होने पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि, होली के बाद पूरे गौतमबुद्धनगर के स्कूलों के आसपास एक अभियान चलाया जाएगा। पकड़े जाने पर नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी।
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