नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 2 दिन निषेधाज्ञा लागू, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए तो होगी FIR!
गौतमबुद्ध नगर में 26 और 27 अगस्त को निषेधाज्ञा लागू की गई है। जन्माष्टमी, चेहल्लुम और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की महापंचायत को देखते हुए जिले की पुलिस ने यह फैसला लिया है। निषेधाज्ञा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जिले के सभी हिस्सों में लागू होगी, जहां पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते।

ड्यूटी पर तैनात पुलिस फोर्स (फोटो - मेटा AI)
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) जिले में दो दिन के लिए निशेधाज्ञा लागू की गई है। बता दें कि गौतमबुद्ध नगर में नोएडा (Noida), ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) और जेवर (Jewar) के कुछ हिस्से आते हैं। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने पूरे जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत 2 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बता दें कि नए कानूनों के तहत धारा 163 लगाई गई है, जबकि पहले निषेधाज्ञा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाी जाती है।
जिले के एडिशनल डीसीपी हृदयेश कठेरिया के आदेश पर शनिवार को निषेधाज्ञा लागू की गई। सोमवार 26 अगस्त को जन्माष्टमी और उसके अगले दिन यानी मंगलवार 27 अगस्त को यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में चेहल्लुम, जन्माष्टमी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की महापंचायत जैसे आयोजनों को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला लिया गया है। यह आदेश नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गौतमबुद्ध नगर जिले से सभी हिस्सों में प्रभावी होगा।
इन नियमों का पालन है जरूरी- इस दौरान जिले में एक ही जगह पर पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध होगा। ऐसे किसी भी आयोजन, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आवश्यकता हो, उसके लिए पुलिस से पहले ही अनुमति लेनी होगी।
- जिले में सरकारी दफ्तरों के एक किमी के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान ड्रोन से किसी भी तरह सी शूटिंग या वीडियोग्राफी पर पाबंदी होगी।
- लाठी-डंडा या अन्य किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकते। शादी और अन्य कार्यक्रमों में भी हर्ष फायरिंग पर रोक होगी।
- इस दौरान परंपरागत और गैर-परंपरागत जुलूसों, धार्मिक आयोजनों और सभाओं पर रोक है। परंपरागत कार्यक्रमों के लिए आयोजकों को पहले ही अनुमति लेनी होगी।
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खबरों की दुनिया में लगभग 19 साल हो गए। साल 2005-2006 में माखनलाल चतुर्वेदी युनिवर्सिटी से PG डिप्लोमा करने के बाद मीडिया जगत में दस्तक दी। कई अखबार...और देखें

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