Noida News: रेरा ने जारी किया नया आदेश, पजेशन लेटर के लिए जरूरी होगा OC/CC सर्टिफिकेट

Noida News: यूपी रेरा ने पजेशन लेटर के संबंध में डेवलपर्स के लिए एक नया आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार, पजेशन के लिए ओसी/सीसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

यूपी रेरा

Noida News: यूपी रेरा ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वाले लोगों की परेशानियों और ओसी/सीसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, अब पजेशन लेटर जारी करने के लिए ओसी यानी अधिभोग प्रमाण पत्र (Occupancy Certificate) आवश्यक होगा। यूपी रेरा के इस आदेश के बाद डेवलपर्स और घर खरीदने वाले दोनों ही लोगों ने आपत्ति जताई। इस मामले पर डेवलपर्स का कहना है की इस आदेश से कानूनी पचड़े में फंसे फ्लैटों के हैंडओवर में समय लग सकता है। वहीं खरीदारों का कहना है कि उन्हें बकाया राशि के लिए बिल्डर और संबंधित अधिकारियों के बीच झगड़े का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूपी में ऐसे कई लोग हैं, जिन्होंने अपने सपनों का घर खरीदने के लिए फ्लैट लिया है। उन्हें डेवलपर्स द्वारा पजेशन सर्टिफिकेट तो मिल गया है, लेकिन ओसी और सीसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इस समस्या को दूर करने के लिए ही यूपी रेरा ने पजेशन लेटर के लिए ओसी और सीसी सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया है।

पजेशन के लिए जरूरी है ओसी सर्टिफिकेट

रेरा ने कहा कि डेवलपर्स और संबंधित अधिकारी ओसी प्राप्त करने के बाद ही पजेशन पत्र जारी कर सकते हैं। रेरा के सीनियर अधिकारी ने कहा की ओसी/सीसी मिलने के दो महीने के बाद पजेशन लेटर भेजा जाएगा। इसकी एक कॉपी आवंटियों (Allottees) को भी दी जाएगी। अधिकारी ने बताया कि किसी भी प्रोजेक्ट पर ओसी/सीसी होने के बाद आवंटियों के पते पर, ईमेल और पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके संबंध में आवंटियों को टेक्स्ट के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।

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