Gurugram में डेटिंग ऐप से दोस्ती, युवती से किया रेप, अश्लील वीडियो मामले में कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा

Gurugram Rape Case: हरियाणा के गुरुग्राम में युवती से रेप और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई है।

गुरुग्राम रेप केस

Gurugram Rape Case: गुरुग्राम में तीन साल पहले एक युवती से रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया। लेकिन, लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने और ब्लैकमेल कर रुपये ऐठने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया। आरोपी साहिल अरोड़ा को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा स्थानीय अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश राहुल बिश्नोई की अदालत ने सुनाया है।

डेटिंग ऐप से हुई थी दोस्ती

दरअसल, साल 2021 में एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़ित युवती ने सेक्टर -29 थाने में पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसकी और साहिल नाम के शख्स की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के माध्यम से हुई थी। दोनों एक दूसरे से लंबे समय तक बात करते रहे फिर साहिल ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। जिस पर उसने भरोसा करके हामी भर दी। उसी साल सितंबर माह में उसने एक होटल में उसे बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी साहिल ने शादी का झांसा देकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। बाद में वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इतना ही नहीं उसने पैसे मांगने शुरू कर दिए। उसने धमकी दी कि यदि उसने पैसे नहीं दिए तो वो वीडियो वायरल कर देगा। इससे डर कर उसने साहिल को कई बार रुपये भी दिए।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दुष्कर्म के आरोपी को बरी करते हुए आईटी एक्ट और अश्लील वीडियो वायरल करने और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।

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