Gurugram में त्यौहारों से पहले पटाखे बैनः ऑनलाइन भी नहीं मिलेंगे, पढ़ें- रोक पर क्या कहता है DM का आदेश
Gurugram Latest News: गुरुग्राम जिला प्रशासन ने यह फैसलाप्रदूषण के मद्देनजर लिया है। साथ ही पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)
Gurugram Latest News: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में पटाखों पर पाबंदी लगा दी गई है। यह बैन नवंबर, 2023 से अमल में आएगा। हालांकि, दिवाली पर सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स (हरित पटाखों- कम प्रदूषण करने वाले) की अनुमति दी गई है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने यह फैसला प्रदूषण के मद्देनजर लिया है। साथ ही पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी सह उपायुक्त निशांत कुमार यादव की ओर से जारी आदेश में ई-वाणिज्य कंपनियों जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी पटाखों के वास्ते ऑनलाइन आर्डर लेने से रोक दिया गया है। ये आदेश गुरुग्राम जिले में एक नवंबर, 2023 को प्रभाव में आ जायेंगे तथा 31 जनवरी, 2024 तक प्रभाव में रहेंगे।
आदेश के अनुसार, ‘‘उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार बस हरित पटाखे (जो कम प्रदूषण करते हैं) ही गुरुग्राम जिले में लाइसेंसधारक व्यापारियों की ओर से बेचे जा सकते हैं। अन्य पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि ये बहुत अधिक वायु एवं ध्वनि प्रदूषण करते हैं एवं ठोस अपशिष्ट की समस्या भी खड़ी करते हैं।’’
इसी आदेश में आगे बताया गया, ‘‘ग्रीन क्रैकर्स भी दिवाली के त्योहार पर रात आठ बजे से 10 बजे तक और क्रिसमस एवं नये साल पर रात 11 बजकर 55 मिनट से साढ़े बारह बजे तक चलाने की अनुमति होगी।’’
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | गुरुग्राम (cities News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
End of Article
टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल author
अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना च...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited