हरियाणाः यौन उत्पीड़न केस में फंसे संदीप सिंह! 'छोड़ना पड़ा' मंत्री पद, बोले- छवि खराब करने को बनाया गया माहौल
हरियाणा की महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में 31 दिसंबर, 2022 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354ए, 354बी, 342, 506 के तहत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के लिए यौन उत्पीड़न केस गले की फांस बन गया। आरोपों और एफआईआर के बाद रविवार (एक जनवरी, 2023) को उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने सूबे के खेल विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हैंडओवर कर दी। यह माहौल (आरोपों वाला) उनकी छवि खराब करने के लिए बनाया गया है।
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में वह बोले- मुझे लगता है कि इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी और जो मेरे खिलाफ गलत आरोप लगे हैं, उनकी सच्चाई सबके सामने आएगी। ऐसे में जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक मैं खेल विभाग का जिम्मा सीएम को हैंडओवर करता हूं।
दरअसल, हरियाणा की एक महिला कोच ने सिंह के खिलाफ शिकायत दी थी। सिंह के खिलाफ महिला से यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप हैं। इसी के आधार पर चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में 31 दिसंबर, 2022 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354ए, 354बी, 342, 506 के तहत मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस ने इस बारे में रविवार को बताया कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सिंह के खिलाफ शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। जूनियर एथलेटिक्स कोच ने गुरुवार को मंत्री पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और एक दिन बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि सिंह ने चंडीगढ़ में आवास-कैंप कार्यालय में महिला को परेशान किया, जहां वह किसी आधिकारिक काम के लिए मिलने गई थी।
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अभिषेक गुप्ता author
छोटे शहर से, पर सपने बड़े-बड़े. किस्सागो ऐसे जो कहने-बताने और सुनाने को बेताब. कंटेंट क्रिएशन के साथ...और देखें
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