हरियाणा में आदेशः टेस्ट के लिए मापी जाएगी महिलाओं की छाती, भड़कीं एक्टिविस्ट- जब पुलिस में ये नियम नहीं तो यहां जरूरत क्यों?
Haryana Latest News in Hindi: कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस आदेश को निर्लज्ज, अपमानजनक, संवेदनहीन और संस्कारहीन करार दिया। उन्होंने कहा- इस तुगलकी आदेश को वापस लिया जाए और बेटियों से माफी मांगी जाए।
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइलः आईस्टॉक)
फॉरेस्ट रेंजर- डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्टर के पदों पर आवेदन करनी वाली औरतों के साथ विभिन्न महिला कार्यकर्ताओं ने इस आदेश को लेकर राज्य सरकार को घेरा और इसे "अपनी गरिमा के साथ छेड़खानी" बताया। उन्होंने इसके साथ ही सवाल दागा कि आखिरकार छाती की नाप लेने की जरूरत ही क्या है?...राज्य स्तर की पुलिस के लिए जब महिलाओं का चयन किया जाता है, तब तो इस तरह की कोई माप वगैरह नहीं ली जाती है।
एक्टिविस्ट श्वेता ढल्ल ने हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार टीओआई को बताया, "यह निरर्थक आदेश है। ऐसा नियम नई लड़कियों को असहज स्थिति में डाल देगा। खासकर तब जब इस तरह का कोई भी नियम पुलिस, एनडीए और सीआरपीएफ की भर्ती में नहीं है।"
Randeep Surjewala Tweet on Order
वैसे, यह विवाद यही नहीं तक नहीं सीमित रहा। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की और पार्टी सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी-जजपा की गठजोड़ वाली सरकार लड़कियों और औरतों को अपमानित होने दे रही है।
दरअसल, सात जुलाई 2023 को जारी हुए इस आदेश के जरिए बताया गया था कि फिजिकल टेस्ट की शुरुआत 12 जुलाई से होगी। फॉरेस्ट रेंजर के लिए 150 सेंटीमीटर हाईट, 74 सेंटीमीटर चेस्ट (अविस्तारित) और 79 सेंटीमीटर चेस्ट (विस्तारित) चाहिए होगी। डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्टर पद के लिए लंबाई 155 सेंटीमीटर, छाती (अविस्तारित) 74 सेंटीमीटर और छाती (विस्तारित) 79 सेंटीमीटर चाहिए होगी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | गुरुग्राम (cities News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
छोटे शहर से, पर सपने बड़े-बड़े. किस्सागो ऐसे जो कहने-बताने और सुनाने को बेताब. कंटेंट क्रिएशन के साथ...और देखें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited