Gurugram: कर लें तैयारी, इस दिन लगने वाली है लोक अदालत, आपसी सहमति से होगा मामलों का निपटारा
Gurugram: गुरुग्राम में लंबित मुकदमों का जल्द से जल्द निस्तारण के लिए 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस लोक अदालत को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण संयुक्त रूप से जिला अदालत में आयोजित करेगी। इसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से सुलह समझौता कर अपने मामलों का निस्तारण करेंगे।

गुरुग्राम में 11 फरवरी को लोक अदालत
- जिला अदालत परिसर में आयोजित होगी लोक अदालत
- दोनों पक्षों की आपसी सहमति से होगा मुकदमों का निस्तारण
- लोग अदालत में सुनवाई के बाद नहीं हो सकेगा अपील
Gurugram: गुरुग्राम के विभिन्न अदालत में लंबित हजारों मुकदमों का जल्द से जल्द निस्तारण के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। यह लोक अदालत गुरुग्राम जिला अदालत के परिसर में लगेगी। इसमें दोनों पक्ष अपने वकील के माध्यम से आपसी सहमति से सुलह समझौता कर अपने केसों का निस्तारण करा सकेंगे। इस लोक अदालत की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव ललिता पटवर्धन ने बताया कि 11 फरवरी को जिला अदालत के परिसर में इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें आने वाले सभी लंबित मामलों को दोनों पक्ष परस्पर सहयोग से सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाएंगे।
सचिव ललिता पटवर्धन ने बताया कि, अगर किसी व्यक्ति का कोई मुकदमा लंबे समय से न्यायालय में लंबित है तो वह इस लोक अदालत में आकर अपने मुकदमे का निस्तारण करा सकता है। अगर लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति नहीं बनती है तो वह अपने केस को यहां से वापस ले सकता है। इस अदालत के अंदर फैसला होने के बाद उसकी अपील नहीं की जा सकेगी। प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि, इस लोक अदालत से लोगों को शीघ्र व सुलभ न्याय मिलेगा। यहां पर सभी मामलों का अंतिम रूप से निपटारा किया जाएगा। इसका कोई अपील नहीं हो सकेगा। इससे आम लोगों के साथ कोर्ट का भी समय बचत होगा।
लोक अदालत में इन मामलों की होगी सुनवाई सचिव पटवर्धन ने कहा कि, आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मुकदमों के लिए लोक अदालत बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो रही हैं। इस लोक अदालत में सुनाए गए फैसलों का भी उतनी ही अहमियत है जितनी, दूसरी सामान्य अदालतों द्वारा सुनाए गए फैसले का होता है। लोक अदालत में लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल जाता है। इसलिए फरवरी माह में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में एनआईएक्ट, बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक और परिवारिक विवाद जैसे सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस लोक अदालतों में किसी भी पक्ष की हार और जीत नहीं होती है। यहां पर दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का समाधान निकाला जाता है।
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