Gurugram: गुरुग्राम में बंद हो सकते हैं हजारों गेस्‍ट हाउस, सरकार ने दिया आखिरी मौका

Gurugram: गुरुग्राम में चल रहे अवैध गेस्ट हाउसों पर सरकार ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। डीटीपी विभाग द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार जिले में इस समय करीब 3600 गेस्ट हाउस चल रहे हैं, इनमें से करीब 50 फीसदी अवैध हैं। इन सभी को परमिशन लेने के लिए दो माह का समय दिया गया है। जिसके बाद इन्‍हें सील कर दिया जाएगा।

गुरुग्राम के अवैध गेस्‍ट हाउस होंगे सील

मुख्य बातें
  • गुरुग्राम में चल रहे 3600 छोटे-बड़े गेस्‍ट हाउस
  • 50 से 55 फीसदी के पास नहीं है जायज परमिशन
  • डीटीपी विभाग मई माह से शुरू करेंगा सीलिंग कार्रवाई

Gurugram: हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम जिले के अवैध गेस्ट हाउस पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इस समय गुरुग्राम में करीब 3600 गेस्ट हाउस चल रहे हैं, इनमें से करीब 50 फीसदी अवैध हैं। हरियाणा सरकार ने इन अवैध गेस्ट हाउस को परमिशन लेने का निर्देश दिया है। साथ ही परमिशन की पॉलिसी में कुछ बदलाव कर इसे आसान भी बनाया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अवैध गेस्‍ट हाउस संचालकों को परमिशन लेने के लिए दो माह का समय दिया है। जिसके बाद परमिशन के बगैर चल रहे सभी गेस्‍ट हाउस को सील कर दिया जाएगा। सीलिंग की यह कार्रवाई मई माह से शुरू होगा।

बता दें कि, गुरुग्राम के लगभग सभी गली मोहल्ले और रिहायशी कॉलोनियों के बीच धड़ल्‍ले से सैकड़ों गेस्ट हाउस चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर के पास न तो परमिशन है और न ही ये परमिशन के लिए सरकार की शर्तों को पूरा करते हैं। कई ऐसे गेस्‍ट हाउस हैं, जहां पर वाहन तक नहीं जा सकते, जबकि गेस्‍ट हाउस परमिशन के लिए 24 मीटर की रोड होना जरूरी है। इसके अलावा नगर निगम और फायर विभाग से एनओसी के अलावा कई अन्‍य सेफ्टी शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है। हालही में डीटीपी द्वारा जिले में इन गेस्‍ट हाउसों की संख्‍या की जानकारी हासिल करने के लिए एक सर्वे कराया गया था। जिसमें पता चला कि इस समय जिले में करीब 36 सौ छोटे-बड़े गेस्ट हाउस चल रहे हैं और इनमें से करीब 50 से 55 फीसदी गेस्‍ट हाउस अवैध हैं।

30 अप्रैल तक खुला रहेगा पोर्टलगुरुग्राम के सीनियर टाउन प्लानर संजीव मान ने बताया कि इन अवैध गेस्ट हाउस को परमिशन देने के लिए सरकार ने एक बार फिर से पोर्टल खोला दिया। गेस्‍ट हाउस संचालक इसमें सीएलयू कराने के साथ सरकार द्वारा निर्धारित फीस भर इन्हें वैध बना सकते हैं। यह पोर्टल 30 अप्रैल तक खुला रहेगा। पोर्टल के बंद होने के बाद विभाग द्वारा इन अवैध गेस्ट हाउस को सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संजीव मान ने बताया कि गलियों में चल रहे गेस्‍ट हाउसों को किसी भी सूरत में परमिशन नहीं दिया जाएगा। परमिशन के लिए सभी सेफ्टी शर्तों को पूरा करना भी अनिर्वाय होगा। माना जा रहा है कि सरकार की इस सख्‍ती से गुरुग्राम के हजारों गेस्‍ट हाउस बंद हो सकते हैं।

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