चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर HC का बड़ा फैसला, 24 जनवरी को होने वाले चुनाव स्थगित
चंडीगढ़ में 24 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मेयर चुनाव स्थगित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए फिर से नई अधिसूचना जारी किया जाए।
फाइल फोटो।
चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव स्थगित कर दिए हैं। मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार का कार्यकाल 29 जनवरी तक रहेगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए नई अधिसूचना जारी की जाए।
चुनाव प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का निर्देश
बता दें कि मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार के वकील फैरी सोफत ने बताया कि कोर्ट ने प्रशासन को चुनाव प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। यह फैसला मेयर चुनाव में हैंड रेज (हाथ उठाकर वोटिंग) को लेकर दायर याचिका पर आया है। कोर्ट ने प्रशासन को इस पर फिर से विचार करने के लिए कहा है।
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