चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर HC का बड़ा फैसला, 24 जनवरी को होने वाले चुनाव स्थगित

चंडीगढ़ में 24 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मेयर चुनाव स्थगित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए फिर से नई अधिसूचना जारी किया जाए।

फाइल फोटो।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर का चुनाव 24 जनवरी को कराने की चंडीगढ़ प्रशासन की अधिसूचना सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की पीठ ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को 29 जनवरी के बाद महापौर चुनाव कराने के लिए नयी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद और चंडीगढ़ के मौजूदा महापौर कुलदीप कुमार धलोड़ द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिन्होंने अनुरोध किया था कि महापौर चुनाव फरवरी में कराये जाएं ताकि वह अपना एक साल का कार्यकाल पूरा कर सकें। उन्होंने इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया।

याचिका में याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया कि महापौर चुनाव में गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर मतदान कराया जाए।

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