बेरोजगार पति को पत्नी देगी गुजारा भत्ता, इंदौर कोर्ट के फैसले ने चौंकाया, जानें क्या है मामला

मध्य प्रदेश की इंदौर फैमिली कोर्ट ने ब्यूटी पार्लर संचालिका पत्नी पर पति को प्रत्येक माह गुजारा भत्ता देना का फैसला सुनाया है। शायद मध्य प्रदेश में इस तरह का यह पहला मामला है, जहां पत्नी पति को गुजारा भत्ता देगी।

पत्नी पति को देगी गुजारा भत्ता

इंदौर: अक्सर आपने तलाक या किसी अन्य मामलों में पति द्वारा पत्ती को गुजारा भत्ता देने के फैसले खूब सुने होंगे, लेकिन गुरुवार को इंदौर की फैमिली कोर्ट ने एक ऐसा आदेश सुनाया जो चर्चा का विषय बन हुआ है। जी हां, इसमें कोर्ट ने पति के हक में फैसला सुनाते हुए आदेशित किया है कि ब्यूटी पार्लर चलाने वाली पत्नी अपने 12वीं पास पति को प्रत्येक माह कुछ रुपये बतौर गुजारा भत्ता देगी। संभवत: एमपी में अब तक का यह पहला मामला है, जिसमें कोर्ट ने पत्नी पर पति को गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया है।

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दरअसल, इंदौर फैमिली कोर्ट में 23 वर्षीय पति और 22 वर्षीय पत्ती का केस चल रहा था। जानकारी के मुताबिक, कॉमन फ्रैंड के जरिए हुई पहचान के बाद उक्त युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग बन गया। हालांकि, युवक युवती की कुछ हरकतों की वजह से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन लड़की ने धमकी दी कि अगर शादी नहीं की तो वह जान दे देगी। लिहाजा, दबाव में आकर दोनों ने साल 2021 में आर्य मंदिर में शादी कर ली। इस शादी से लड़के के परिवार वाले खुश नहीं थे और युवक भी पत्नी के साथ घुट-घुटकर रह रहा था। वहीं, पत्नी की कुछ हरकतों से आजिज आकर एक दिन पति उसे छोड़कर भाग गया। उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट में भरण पोषण के लिए केस भी दायर किया।

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