Indore: लोन दिलाने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार

इंदौर से एक खबर सामने आई है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों से ठगी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दोनों आरोपि अबतक 15 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दे चुके हैं।

इंदौर

प्रतिकात्मक तस्वीर

Indore: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक घटना सामने आई है, जिसमें कर्ज दिलाने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों को ठगने के आरोप में इंदौर में पुलिस ने पूर्व कॉल सेंटर कर्मचारी समेत दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के एक होटल का है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दोनों आरोपी कर्ज दिलाने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से 15 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420 (धोखाधड़ी) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करके विस्तृत जांच की जा रही है।

दोनों आरोपि गिरफ्तार

मिली जानकारी के अनुसार अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त महेंद्र सिंह ने बताया कि लसूड़िया थाना क्षेत्र के एक होटल से पकड़े गए आरोपियों की पहचान अजय तोमर और राहुल माली के रूप में हुई है जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी अहमदाबाद के गुजरात के रहने वाले हैं। सिंह ने बताया कि आरोपी उज्जैन और इसके आस-पास की जगहों पर पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश आए थे।

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मोबाइल ऐप के जरिये करते थे फोन

सिंह ने बताया, ‘‘आरोपियों में शामिल अजय ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, लेकिन वह पहले अहमदाबाद के एक कॉल सेंटर में काम करता था। इस कारण उसे अंग्रेजी में विदेशी लोगों से फोन पर बात करने में महारत हासिल है।’’ उन्होंने बताया कि आरोपी ‘‘गूगल वॉइस’’ मोबाइल ऐप के जरिये अमेरिकी नागरिकों को फोन करते थे और खुद को एजेंट बताकर उन्हें कर्ज दिलाने का झांसा देते थे। सिंह ने बताया कि आरोपी कर्ज दिलाने के शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से ऑनलाइन गिफ्ट वाउचर लेते थे और इन्हें अन्य मोबाइल ऐप के जरिये भुना लिया करते थे।

दोनों 15 लाख से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं

अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त के मुताबिक विलासिता पूर्ण जीवन जीने के शौकीन आरोपियों के खिलाफ सुराग मिले हैं कि वो पिछले एक साल में कर्ज दिलाने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से 15 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420 (धोखाधड़ी) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करके विस्तृत जांच की जा रही है।

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Maahi Yashodhar author

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