राजस्‍थान में चुनाव से पहले गहलोत ने इस्‍तेमाल किया 'ब्रह्मास्‍त्र', कैबिनेट बैठक में लिए ये बैक टू बैक फैसले

Ashok Gehlot Meeting : अशोक गहलोत की अध्‍यक्षता में हुई बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्‍त कई और अहम फैसले लिए गए।

राजस्‍थान सीएम अशोक गहलोत।

Ashok Gehlot Meeting : राजस्‍थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसमें जीत दर्ज करने को लेकर सीएम अशोक गहलोत कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। इसी क्रम में सीएम गहलोत फ्री बिजली और महंगाई से राहत दिलाने को लेकर कई फैसले ले चुके हैं। मंगलवार को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। राजस्‍थान की जनता लाभन्वित करने के लिए इसमें कार्मिकों के हित में पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल-पे, पदनाम के संबंध में अहम फैसले लिए गए। साथ ही, विभिन्न समाजों को छात्रावासों के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पेंशन को लेकर भी एक बड़ा और कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला लिया गया।

25 वर्ष की सेवा पर पेंशन का पूरा लाभ

अशोक गहलोत की अध्‍यक्षता में हुई बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें कहा गया है कि, इससे कार्मिक को 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूरी कर रिटायर होने पर पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 75 वर्ष के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा। कार्मिक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित निःशक्त पुत्र/पुत्री तथा 12,500 रुपये प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इस संशोधन की अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।

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