राजस्थान में चुनाव से पहले गहलोत ने इस्तेमाल किया 'ब्रह्मास्त्र', कैबिनेट बैठक में लिए ये बैक टू बैक फैसले
Ashok Gehlot Meeting : अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त कई और अहम फैसले लिए गए।
राजस्थान सीएम अशोक गहलोत।
25 वर्ष की सेवा पर पेंशन का पूरा लाभ
अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें कहा गया है कि, इससे कार्मिक को 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूरी कर रिटायर होने पर पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 75 वर्ष के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा। कार्मिक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित निःशक्त पुत्र/पुत्री तथा 12,500 रुपये प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इस संशोधन की अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।
बैठक में ये भी फैसले
- कार्मिक विभाग की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम-2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2001, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2013 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2015 को शामिल किया जाएगा।
- आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नाम 'पं नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा' करने के प्रस्ताव स्वीकृत।
- वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा तथा रैगर समाज, बीकानेर को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव स्वीकृत और छात्रावास के लिए सेक्टर-9 में 280.08 वर्गगज का भूखण्ड आरक्षित कर उसे 5 प्रतिशत दर पर आवंटित करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
- रैगर समाज, बीकानेर को छात्रावास के लिए नगर विकास न्यास बीकानेर की स्वर्ण जयंती योजना में 15000 वर्गफुट भूमि आवासीय आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर आवंटित करने के प्रस्ताव स्वीकृत।
सिविल सेवा कर्मचारियों के लिए राहत
मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा है। कहा गया है कि, इससे कार्मिकों के विशेष वेतन (स्पेशल-पे) में काफी वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि, सीएम गहलोत ने 2023-24 बजट में इसके संबंध में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों तथा अधिकारियों को वर्तमान में देय स्पेशल एलाउंस और स्पेशल पे में वेतन वृद्धि का जिक्र किया था।
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को लाभ
सीएम अशोक गहलोत की बैठक में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची-5 में संशोधन किया गया। इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ देने का फैसला लिया गया है। इसमें बताया गया कि, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उच्च पदों के लिए एडवांस वेतन वृद्धियों का प्रावधान होने से उच्च अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।
अभियोजन सेवा में पदोन्नति का मौका
बैठक में राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम, 2023 का अनुमोदन किया गया। कहा गया है कि, अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर दिया जाएगा। इसके तहत संयुक्त निदेशक अभियोजन का एक नया पद सृजित कर अतिरिक्त निदेशक के पद का पे-लेवल बढ़ाया गया है। वहीं, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम- 1989, 1998, 2008 और 2017 में संशोधन किया गया और कार्मिकों को वेतनमान और पदनाम देने का फैसला लिया गया है।
ट्रांसफर की गई इनकी भर्ती
मंत्रिमण्डल ने अब किसी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इनकी रिक्तियां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह आगामी तीन वर्षों के लिए दूसरे विभाग को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है।
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