जयपुर के 5 स्टार होटल में हुक्का पार्टी का खुलासा, तीन कर्मचारियों समेत 40 अरेस्ट
जयपुर के एक 5 स्टार होटल में हुक्का पार्टी का खुलासा हुआ है। जयपुर में रात 11 बजे के बाद नाइट क्लब चलाने की परमिशन नहीं है। इसके बावजूद होटल में देर रता शराब पार्टी की सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की और 40 लोगों को गिरफ्तार किया।
जयपुर में हुक्का पार्टी का भंडाफोड़
Jaipur News: जयपुर पुलिस ने एक 5 स्टार होटल में छापेमारी कर होटल के तीन कर्मचारियों सहित 40 से अधिक लोगों को शराब और हुक्का पीते हुए गिरफ्तार किया है। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया, ''शहर में रात 11 बजे के बाद नाइट क्लब चलाने की परमिशन नहीं है। इसके बावजूद देर रात तक एक होटल में शराब पार्टी चलने की खबरें सामने आईं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रात 2.30 बजे होटल पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की, जो सुबह 4.30 बजे तक जारी रही।''
15 पुलिस स्टेशनों की पुलिस ने मारा छापा
पुलिस ने आगे बताया कि इस कार्रवाई के लिए 15 पुलिस स्टेशनों की पुलिस टीम ने होटल रमाडा के मेनारी क्लब पर छापा मारा। पुलिस ने 40 से अधिक लोगों को शराब और हुक्का पीते हुए गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से आ रही शिकायतों के आधार पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई। क्लब में पकड़े गए युवकों को आदर्श नगर थाने लाया गया। हुक्का पीने पर युवाओं के चालान काटे गए और उनमें से 37 को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। सूत्रों ने बताया कि आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित होटल के मेनारी क्लब के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।
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रात 11 बजे तक बार-पब चलाने की परमिशन
जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा, "यह छापामार कार्रवाई करने के लिए एसीपी प्रोटोकॉल प्रदीप यादव और एडिशनल डीसीपी प्रोटोकॉल रणवीर मीना की देखरेख में ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के लिए जयपुर शहर के कुल 15 पुलिस स्टेशनों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया।" अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरी छापेमारी की सूचना आदर्श नगर पुलिस थाने को नहीं दी गई, क्योंकि यह थाना होटल परिसर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इससे पहले भी राजधानी जयपुर में कई होटल नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ चुके हैं। जहां खुलेआम शराब परोसी जाती है। जयपुर में डिस्को, पब और बार रात 11 बजे तक ही चलाने की परमिशन है। इसके बाद अगर कोई भी होटल या बार इस नियम को नहीं मानता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
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