जयपुर: अच्छी खबर! अब आगरा-दिल्ली की राह होगी आसान, गुलाबी नगरी में बनेगी नॉर्दन रिंग रोड, ये है पूरा प्रोजेक्ट

Jaipur: जयपुर शहर में यातायात के तेजी से बढ़ रहे दबाव को देखते हुए नॉर्दर्न रिंग रोड बनाने की परियोजना पर काम शुरू किया गया है। रिंग रोड आगरा रोड से दिल्ली बाइपास होते हुए चौंप तक बननी प्रस्तावित है। करीब 45 किमी लंबाई वाली इस रिंग रोड पर 3 हजार करोड़ का खर्च बैठने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक, रिंग रोड के लिए जयपुर के जमवारामगढ़ समेत आमेर और जयपुर तहसील के 34 गांवों में भूमि अवाप्ति की जाएगी।

जयपुर में आगरा-दिल्ली बाइपास पर बनेगी नॉर्दन रिंग रोड (सांकेतिक तस्वीर)

मुख्य बातें
  • रिंग रोड आगरा रोड से दिल्ली बाइपास होते हुए चौंप तक बनेगी
  • 45 किमी लंबाई वाली प्रस्तावित रिंग रोड पर 3000 करोड़ होंगे खर्च
  • रिंग रोड बनने के बाद जयपुर में बढ़ रहे यातायात का दबाव होगा कम
Jaipur: राजधानी जयपुर में आगरा रोड से दिल्ली बाइपास होते हुए चौंप तक बनने वाली नॉर्दन रिंग रोड के लिए जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लैंड एक्वायर अधिकारी द्वारा नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन अवाप्ति की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव भिजवाया गया है। इसके बाद अधिसूचना गजट जारी होने पर लैंड एक्वायर को लेकर ऑब्जेक्शन व सजेशन मांगे जाएंगे।
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अधिकारियों के मुताबिक, जयपुर शहर में यातायात के तेजी से बढ़ रहे दबाव को देखते हुए नॉर्दन रिंग रोड बनाने की परियोजना पर काम शुरू किया गया है। रिंग रोड आगरा रोड से दिल्ली बाइपास होते हुए चौंप तक बननी प्रस्तावित है। करीब 45 किमी लंबाई वाली इस रिंग रोड पर 3 हजार करोड़ का खर्च बैठने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक, रिंग रोड के लिए जयपुर के जमवारामगढ़ समेत आमेर और जयपुर तहसील के 34 गांवों में भूमि अवाप्ति की जाएगी। जिसमें जयपुर तहसील के 6, जमवारामगढ़ और आमेर तहसील के 14-14 गांवों में कुल 388.35 हेक्टेयर भूमि एक्वायर की जाएगी। इसके लिए बाकायदा लैंड एक्वायार अधिनियम की धारा 3ए के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
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इन गांवों में ली जाएगी इतनी जमीन

अधिकारियों के मुताबिक, रिंग रोड परियोजना के लिए सबसे अधिक भूमि जयपुर की आमेर तहसील के 14 गांवों से कुल 234.88 हेक्टेयर लैंड एक्वायर की जाएगी। इसके अलावा जमवारामगढ़ तहसील के 14 गांवों की 100.71 और जयपुर तहसील के 6 गांवों की 52.75 हेक्टेयर भूमि एक्वायर की जाएगी। संबंधित विभाग के मुताबिक, एनएचएआई की ओर से गजट जारी होने के बाद लोकल लेवल पर जमीन अवाप्ति की धारा 3(।) के तहत स्थानीय स्तर पर सूचना जारी की जाएगी। सूचना जारी होने के बाद 21 दिन के अंदर प्रभावितों को आपत्ति एवं सुझाव देने होंगे। अवधि पूरी होने के बाद आपत्तियों का निस्तारण करके अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे।
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