1 St April: राजस्थान में आज से लागू किए नए नियम, समझ लें सारे कायदे-कानून; वरना बन जाएंगे 'अप्रैल फूल'

1 St April:आज से देशभर में नए नियम लागू हो गए हो गए हैं। इसी क्रम में राजस्थान में भी एक अप्रैल यानी आज से कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। आइये जानते हैं सरकार ने क्या-क्या बदलाव किए हैं।।

राजस्थान में नए नियम लागू

जयपुर : नए वित्त वर्ष में कई नए नियम लागू किए गए हैं जो सीधे तौर पर आम जनता को काफ़ी प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने भी अप्रैल माह की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव कर लागू कर दिए हैं। इनमें सरकारी अस्पतालों की OPD खुलने का समय और सरकारी और निजी स्कूलों के खुलने और बंद होने की टाइमिंग प्रमुख है। आज से संबंधित संस्थाओं में बदली गई टाइमिंग लागू कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने कई अन्य क्षेत्रों में नियम कायदे कानून बदले हैं। लिहाजा, इसको समझना जरूरी है। तो आइये जानते हैं कि भजनलाल सरकार की ओर से क्या नए बदलाव किए गए हैं?

स्कूलों-अस्पतालों की टाइमिंग में बदलाव

जानकारी के मुताबिक, राजस्थान सरकार 1 अप्रैल से सरकारी अस्पतालों की ओपीडी के खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तिन कर दिया है। नए नियम के तहत अब सरकारी अस्पताल की ओपीडी सुबह 8 बजे से खुलेगी और दोपहर 2 बजे के बाद ओपीडी बंद होगी। इसी तरह सरकार ने सरकारी और निजी स्कूलों के ग्रीष्मकालीन कैलेंडर में बदलाव किए हैं, जो एक अप्रैल से लागू हो गए हैं। नए कैलेंडर के मुताबिक, अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल पहली पारी में सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक खुलेगें, जबकि दूसरी पारी में दोपहर 12:30 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे।

ई-लाइसेंस व्यवस्था शुरू

इसके अलावा राज्य परिवहन विभाग ने प्रदेश में ई-लाइसेंस और ई-आरसी की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब स्मार्ट कार्ड पर रोक लग जाएगी। नए नियम के तहत अब वाहन चालक ट्रैफिक अधिकारियों को ई-लाइसेंस और ई-आरसी (मोबाइल में या ऑनलाइन) दिखा सकेंगे। अब वाहन चालकों को स्मार्ट कार्ड के लिए 200 रुपये देने से राहत मिल गई है। इसके लिए वाहन चालकों को दस्तावेज मोबाइल लिंक के जरिए स्टोर करने होंगे।

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