Rajasthan: जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉयराइड बंद, वन विभाग ने आरटीडीसी को थमाया नोटिस, ये बताई वजह

Rajasthan: आरटीडीसी को नोटिस जारी कर हेलीकॉप्टर जॉयराइड को अविलंब डीएनपी के ईको सेंसेटिव जोन प्रतिपालक से बाहर चलाने के लिए पाबंद किया गया है। फॉरेस्ट महकमे ने आरटीडीसी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन की श्रेणी के तहत हेलीकॉप्टर सेवा को राष्ट्रीय उद्यान से बाहर संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा बंद, वन विभाग ने भेजा आरटीडीसी को नोटिस (सांकेतिक तस्वीर)

मुख्य बातें
  • धोरों में शुरू की गई हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा बंद
  • डीएनपी में हेलीकॉप्टर उड़ाने पर वन विभाग को भेजा आरटीडीसी को नोटिस
  • हेलीकॉप्टर उड़ने से गोडावण का जीवन हो रहा था प्रभावित

Rajasthan: जैसलमेर के धोरों को अब टूरिस्ट आसमान से नहीं निहार सकेंगे। फॉरेस्ट महकमे की ओर से आरटीडीसी को नोटिस देने के बाद हाल ही में सम के धोरों में शुरू की गई हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा को बंद किया गया है।

संबंधित खबरें

निजी कंपनी के सीईओ सोहन सिंह के मुताबिक, डीएनपी इलाके की क्लीयरेंस के बाद नए स्थान पर हेली पैड बनाकर फिर से जॉयराइड सेवा शुरू की जाएगी, फिलहाल ये बंद रहेगी। वे अपना हेलीकॉप्टर लेकर बुधवार को जयपुर लौट जाएंगे। विभाग इसके पीछे की वजह राज्य पक्षी गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के रिहायशी इलाकों में खलल पड़ना बता रहा है। यहां इनका प्रजनन क्षेत्र है।

संबंधित खबरें

आरटीडीसी को भेजा गया नोटिसडीएनपी डीएफओ आशीष व्यास के मुताबिक, जैसलमेर कलेक्टर को अवगत करवाकर आरटीडीसी को नोटिस जारी किया गया। जिसमें हेलीकॉप्टर जॉयराइड को अविलंब डीएनपी के ईको सेंसेटिव जोन प्रतिपालक से बाहर चलाने के लिए पाबंद करने बात कही गई। बता दें कि, फॉरेस्ट महकमे ने आरटीडीसी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन की श्रेणी के तहत हेलीकॉप्टर सेवा को राष्ट्रीय उद्यान से बाहर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में लिखा गया है कि, प्रतिबंधित इलाके में सेवा जारी रखने की स्थिति में डीडी टूरिस्ट डिपार्टमेंट के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित खबरें
End Of Feed