Rajasthan Hijab Row: राजस्थान के स्कूलों में हिजाब बैन की अटकलें, सरकार ने दूसरे राज्यों से मांगी रिपोर्ट

Rajasthan Hijab Row: डॉ. मीना ने कहा, ''मैं इस पर मुख्यमंत्री से बात करूंगा. जब मुगल आक्रमणकारी यहां आए तो उन्होंने हमारे देश में यह परंपरा शुरू की। भारतीय मुसलमानों का डीएनए भी हमारा है। हमारे देश में बुर्का और हिजाब किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है।

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जयपुर में हिजाब पर बवाल।

तस्वीर साभार : भाषा

Rajasthan Hijab Row: राजस्थान में सरकारी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा विभाग में उच्च स्तर पर हिजाब प्रतिबंध पर रिपोर्ट तैयार कर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भेजी जाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि दिलावर ने विभाग से अन्य राज्यों में हिजाब प्रतिबंध की स्थिति और राजस्थान में इसके असर को लेकर रिपोर्ट मांगी है। वहीं, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा है कि सरकारी और निजी स्कूलों और मदरसों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अन्य राज्यों के पैटर्न का अध्ययन करने के बाद हिजाब प्रतिबंध की संभावनाओं पर एक स्थिति रिपोर्ट मंत्री को भेजी जाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उच्च अधिकारियों से हरी झंडी मिलने के बाद राजस्थान के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

डॉ. मीना ने कहा, ''मैं इस पर मुख्यमंत्री से बात करूंगा. जब मुगल आक्रमणकारी यहां आए तो उन्होंने हमारे देश में यह परंपरा शुरू की। भारतीय मुसलमानों का डीएनए भी हमारा है। हमारे देश में बुर्का और हिजाब किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। जब मुस्लिम देशों में हिजाब और बुर्का स्वीकार्य नहीं है तो हम इन्हें क्यों अपनाएं? हमारे विधायक ने यह मुद्दा उठाया है। पुलिस और स्कूलों में भी ड्रेस कोड है। ऐसे ही कल कोई पुलिस अधिकारी कुर्ता-पायजामा पहनकर थाने में बैठेगा, हर चीज़ के लिए एक नियम है।”

31 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर विवाद हो गया. जब यह विवाद बढ़ा तो फरवरी 2022 में तत्कालीन कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में सभी प्रकार के कपड़ों और धार्मिक पहचान वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। आदेश में तर्क दिया गया कि कोई भी कपड़ा या वस्तु जो समानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून व्यवस्था को परेशान करेगी, उसे स्कूलों में पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को बरकरार रखा था और कहा था कि स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस कोड सही है।

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