घर में काम करने वाले नौकर ने ही मासूम के साथ की गंदी हरकत; मिली सात साल की कैद

Misdeed Case: राजस्थान की एक विशेष अदालत ने छह साल की नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने बताया कि पीड़िता के पिता ने जयपुर के श्याम नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

Misdeed Case

दोषी को 7 साल की कैद

Misdeed Case: राजस्थान की एक विशेष अदालत ने छह साल की नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जयपुर स्थित विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश तिरुपति कुमार गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी विजय कुमार (27) को नाबालिग के यौन उत्पीड़न का दोषी माना और उसे सात साल के कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

क्या है पूरा मामला?

विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने जयपुर के श्याम नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि घटना वाले दिन वह अपनी पत्नी के साथ किसी काम से बाहर गया था, तभी घरेलू नौकर के तौर पर काम करने वाले विजय ने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया।

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कोर्ट में 9 लोगों ने दी गवाही

महर्षि के मुताबिक, प्राथमिकी के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि अदालत के समक्ष कुल नौ गवाह पेश किए गए। महर्षि के अनुसार, अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

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अनुराग गुप्ता author

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