कंझावाला कांडः मृतका की मां का छलका दर्द! पूछा- बेटी के तन पर थे ढेरों कपड़े, मगर लाश पर एक न मिला...ये कैसा हादसा?

Kanjhawala Case in Delhi: दरअसल, बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में रविवार (एक जनवरी, 2023) को चौंकाने वाली इस घटना में लड़की की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी। यह वाहन उसके नग्न शव को करीब चार से पांच किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया था। हालांकि, पुलिस ने वारदात के सिलसिले में मारुति बलेनो में यात्रा कर रहे पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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दिल्ली के कंझावाला कांड में मृतका की मां ने बताया कि उन्हें पुलिस से बेटी के सड़क हादसे के बारे में खबर हुई थी।

तस्वीर साभार : टाइम्स नाउ ब्यूरो
Kanjhawala Case in Delhi: दिल्ली के कंझावाला कांड पर सियासी बवाल के बीच 20 साल की मृतका की मां का दर्द छलका है। उन्होंने इस हादसे को लेकर सवालिया निशान लगाए हैंऔर दो टूक पूछा है कि जिस रोज यह घटना हुई थी, तब बेटी के बदन पर कई सारे कपड़े थे मगर हादसे के बाद उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ऐसे में यह कैसा हादसा था?
सोमवार (दो जनवरी, 2023) को मृतका की मां ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "मेरी बेटी से रात नौ बजे बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि वह तड़के तीन या जल्दी सुबह चार बजे तक लौट आएगी। वह शादियों के लिए इवेंट प्लानर के तौर पर काम किया करती थी। सुबह मुझे पुलिस से कॉल मिला और इस हादसे के बारे में बताया गया। मुझे पुलिस थाने ले जाया गया था और इंतजार कराया गया।"
उन्होंने आगे बताया, "मेरा भाई जब थाने पहुंचा था तब उसे मेरी बेटी की मौत के बारे में बताया गया। मुझे भाई (मृतका के मामा) ने यह बात मुझे बताई थी। मेरी बेटी ही परिवार में कमाने वाली इकलौती व्यक्ति थी। वह उस रोज ढेर सारे कपड़े पहने थी, मगर हादसे के बाद उसकी लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था। यह किस प्रकार की सड़क दुघर्टना थी?" इस बीच, दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर इस पूरे कांड पर बड़े और कड़े सवाल दागे हैं:
डीसीडब्ल्यू ने इससे पहले इस मामले में पुलिस को नोटिस जारी किया। वैसे, पुलिस के अनुसार कंझावला थाने (रोहिणी जिला) में तड़के तीन बजकर 24 मिनट पर सूचना मिली कि कुतुबगढ़ इलाके की ओर जा रही एक कार से एक शव बंधा हुआ है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मंगोलपुरी के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेजा गया। पुलिस उपायुक्त (बाहरी) हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पीड़िता का पैर कार के एक पहिए में फंस गया था और उसे करीब चार किलोमीटर तक घसीटा गया।
केस में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 (तेजी से गाड़ी चलाना) और 304-ए (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया, ‘‘दीपक एक ड्राइवर है, अमित उत्तम नगर में एसबीआई कार्ड का काम करता है, कृष्ण कनॉट प्लेस में काम करता है, मिथुन नारायणा में हेयर ड्रेसर का काम करता है और मित्तल सुल्तानपुरी में एक निजी फूड डिलीवरी कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है।’’
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अभिषेक गुप्ता author

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