Unnao Rape Case: जेल से बाहर आएंगे कुलदीप सिंह सेंगर, इस खास वजह की वजह से हाईकोर्ट ने दी जमानत

Kuldeep Singh Sengar News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत मिल गई है।

कुलदीप सेंगर को मिली हाईकोर्ट से जमानत

Kuldeep Singh Sengar Gets Bail: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है। सेंगर उन्नाव में 2017 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार (Rape) करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हाईकोर्ट ने उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए सोमवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा की पीठ ने 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया। साथ ही पीठ ने सेंगर को अपनी रिहाई की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर संबंधित थाना अधिकारी को रिपोर्ट करने और एक एक लाख रुपये की दो जमानत देने को कहा।

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8 फरवरी को है बेटी की शादी

सेंगर की ओर से उच्च न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और पी के दुबे ने अदालत को सूचित किया कि शादी की रस्में और समारोह गोरखपुर और लखनऊ में आयोजित किए जाएंगे और परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य होने के नाते सेंगर को ही व्यवस्था करनी होगी। सेंगर ने पहले अदालत को सूचित किया था कि शादी आठ फरवरी को होगी। सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी ने एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है और यह पाया गया है कि शादी समारोहों के लिए दो हॉल बुक किए गए हैं।

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