E-Vehicles: ई-वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, नए वाहनों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स, फ्री में होगा रजिस्ट्रेशन

Electric Vehicles in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 में प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 100 प्रतिशत टैक्स में छूट दी जाएगी। यानि अब ई-वाहनों पर रोड टैक्स नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा।

अब यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा आसान (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुख्य बातें
  • यूपी में अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना हुआ और भी आसान
  • इलेक्ट्रिक वाहन पर नहीं लगेगा रोड टैक्स
  • ग्राहक को नहीं देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन शुल्क

Electric Vehicles in UP: उत्तर प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए अच्छा मौका है। अगर आप ई-वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब उत्तर प्रदेश में बने ई-वाहनों को खरीदकर यहां के किसी भी जिले में पंजीकरण कराने पर पांच वर्ष तक रोड टैक्स नहीं चुकाना होगा। जबकि दूसरे राज्यों में निर्मित ई-वाहनों को भी यहां खरीदकर किसी भी जिले में पंजीकरण कराने पर तीन वर्ष तक रोड टैक्स फ्री रहेगा। दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया और कॉमर्शियल यानी सभी वाहनों पर यह यह बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था शुक्रवार से लागू हो गई है।

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दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नियमावली में संशोधन किया है। परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर अपलोड नई नियमावली के आधार पर ही अब इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन होंगे। तय समय सीमा पूरी होने के बाद ई-वाहनों पर पहले की तरह टैक्स देना पड़ेगा।

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ई-वाहन खरीदने पर मिलेगी 100 फीसदी टैक्स छूटयूपी सरकार की तरफ से सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू की तरफ से जारी संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 के तहत 14 अक्टूबर 2022 से लेकर आगामी 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में बेचे जाने वाले वाहनों के (EV's) पर 100 फीसदी टैक्स छूट दी जाएगी। इसके अलावा, अधिसूचित इलेक्ट्रिक वाहन नीति की प्रभावी अवधि के चौथे और पांचवें साल में, यानी 14 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक, राज्य में निर्मित, बेचे गए और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सौ प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी।

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