18 साल के हो गए? वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए भरना होगा ये फॉर्म
अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो अपनी वोट की ताकत के जरिए सरकार को चुनने के लिए तैयार हो जाइए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। ऐसे में पहली बार मतदान के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वोटर आईडी बनानी होगी। अभी तक अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरना पड़ेगा।
वोटर आईडी कार्ड
लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। जीत का परचम लहराने के लिए अलग-अलग पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में कूद गए हैं। अपनी वोट की ताकत से नई सरकार को चुनने के लिए मतदाताओं में भी भारी उत्साह है। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग नए वोटरों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। जो युवा जनवरी में 18 साल के हुए हैं वो भी मतदान कर सकते हैं। इसके लिए वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपना नाम जोड़ सकते हैं। कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो जिला निर्वाचन के टोल फ्री नंबर 1950 से जानकारियां ले सकते हैं।
अगर आप इस बार पहली बार वोट करने जा रहे हैं तो आपको फॉर्म-6 भरना होगा और पहली बार मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप फॉर्म 6- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बड़ी आसानी से भर सकते हैं। आइए जानते हैं वोटर आईडी बनाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें।
ऐसे भरें ऑलनाइन फॉर्म
1. आपको मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाना होगा।
2. जिसके बाद 'साइन अप' पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी भरें।
3 अपन मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरने के बाद मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉग इन करें।
4. लॉग इन के बाद 'फॉर्म' पर जाकर 'फॉर्म 6 भरें' और बटन पर क्लिक करें।
5. फॉर्म 6 पर सभी जानकारी भरें, यानी, अपना नाम, अपना राज्य, जिला, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, व्यक्तिगत विवरण, रिश्तेदारों का विवरण, संपर्क विवरण, आधार विवरण, लिंग, जन्म तिथि, पता इत्यादी।
6. फॉर्म पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दें।
7. 'सभी डिटेल्स एक बार चेक करें और सबमिट कर दें।
8. इसके बाद, सिस्टम एक पावती संख्या उत्पन्न करेगा। इसे संभालकर रखें, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।
ऐसे भरें ऑफलाइन फॉर्म
इस फॉर्म को ऑफलाइन भरने के लिए, आप इसकी पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करें। इसमें जरूरी विवरण भरें और इसे अपने शहर के बीएलओ कार्यालय में जमा करा दें।
वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी कागजात
1. फॉर्म-6 के लिए एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो रखें।
2. आवासीय पते के प्रूफ के लिए राशन कार्ड, पासपोर्ट या आवासीय प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी दे सकते हैं।
3. इसके अलावा पहचान पत्र के लिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या बोर्ड परीक्षा के सर्टिफिकेट में से किसी की फोटो कॉपी लगेगी।
नाम और पता बदलने या संशोधन के लिए क्या करें ?
अगर आपका स्थानांतरण हो गया है, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके आप मतदाता सूची में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए ऐप पर उपलब्ध फार्म- 8 से संशोधन और ट्रांसफर कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पता आदि से जुड़ी कोई गलतियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से सही कराया जा सकता है।
ऑनलाइन करेक्शन
1. ऑनलाइन सही कराने के लिए मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं।
2. इसके बाद फॉर्म-8 में सभी जानकारी भरने के बाद उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दें।
3. अगर एक ही चुनाव क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं तो फॉर्म- 8A पर क्लिक करें।
4. यहां नाम, पता, जन्मतिथि, मौजूदा और स्थायी पते की जानकारी भरें।
5. दी गई जानकारी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स और माइग्रेशन डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
ऑफलाइन करेक्शन
अगर ऑफलाइन बदलाव करवाना है तो बीएलओ के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म-8 भरकर आवेदन करें।
वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है या नहीं कैसे पता करें?
वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आप 1950 पर EPIC स्पेस वोटर आईडी नंबर लिखकर मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं। आप चाहें तो अपना पहचान पत्र राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | शहर (cities News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
माही यशोधर Timesnowhindi.com में न्यूज डेस्क पर काम करती हैं। यहां वह फीचर, इंफ्रा, डेवलपमेंट, पॉलिट...और देखें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited