18 साल के हो गए? वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए भरना होगा ये फॉर्म

अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो अपनी वोट की ताकत के जरिए सरकार को चुनने के लिए तैयार हो जाइए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। ऐसे में पहली बार मतदान के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वोटर आईडी बनानी होगी। अभी तक अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरना पड़ेगा।

वोटर आईडी कार्ड

लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। जीत का परचम लहराने के लिए अलग-अलग पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में कूद गए हैं। अपनी वोट की ताकत से नई सरकार को चुनने के लिए मतदाताओं में भी भारी उत्साह है। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग नए वोटरों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। जो युवा जनवरी में 18 साल के हुए हैं वो भी मतदान कर सकते हैं। इसके लिए वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपना नाम जोड़ सकते हैं। कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो जिला निर्वाचन के टोल फ्री नंबर 1950 से जानकारियां ले सकते हैं।

अगर आप इस बार पहली बार वोट करने जा रहे हैं तो आपको फॉर्म-6 भरना होगा और पहली बार मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप फॉर्म 6- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बड़ी आसानी से भर सकते हैं। आइए जानते हैं वोटर आईडी बनाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें।

ऐसे भरें ऑलनाइन फॉर्म

1. आपको मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाना होगा।

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