हेट स्पीच मामले में आजम खान को दो साल की सजा, 2500 रुपये का जुर्माना भी लगा
Azam Khan: 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सपा नेता को दो साल की सुनाई है, साथ ही उन पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

आजम खान को सजा
बता दें, 2019 में आजम खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच का केस दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ आठ अप्रैल को मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि आज खान ने आजम खान ने अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रामपुर डीएम और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण देते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।
आजम खान की जा चुकी है विधानसभा सदस्यता
बता दें, इससे पहले हेट स्पीच के एक मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने तीन साल की सजा का ऐलान किया था, जिसके बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। इसके बाद रामपुर में उपचुनाव कराए गए थे, जिसमें भाजपा ने जीता हासिल की थी। बता दें, रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले को आजम खाने ने जिला न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसके बाद इसी साल मई में अदालत ने एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था।
आजम की सुरक्षा हुई वापस
बता दें, गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा को वापस ले लिया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया था। हालांकि, अपने आदेश के 24 घंटे बाद ही उत्तर प्रदेश शासन ने आजम खान की सुरक्षा वापस कर दी थी। सरकार ने पहले अपने फैसले में कहा था कि आजम खान को अब सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, रामपुर जिलाधिकारी और एसपी की सिफारिश पर उन्हें सुरक्षा वापस की गई।
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