हेट स्पीच मामले में आजम खान को दो साल की सजा, 2500 रुपये का जुर्माना भी लगा

Azam Khan: 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सपा नेता को दो साल की सुनाई है, साथ ही उन पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

आजम खान को सजा

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक बार फिर से करारा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सपा नेता को दो साल की सुनाई है, साथ ही उन पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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बता दें, 2019 में आजम खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच का केस दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ आठ अप्रैल को मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि आज खान ने आजम खान ने अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रामपुर डीएम और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण देते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।
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