Breaking News: यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पूरी मेरिट लिस्ट को किया रद्द
Breaking News: यूपी में यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है।
सांकेतिक फोटो।
Breaking News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में सरकार को तीन महीने के अंदर नई सूची बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण के नियमों का पालन हो।
क्या है पूरा विवाद?
बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में आरोप लगाया गया था कि 19 हजार पदों पर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी का और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी आरक्षण दिया गया था। हालांकि, सरकार ने भर्ती नियमानुसार होने की बात कही थी। अब कोर्ट ने नई सूची जारी करने का आदेश दिया है।
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