Bible बांटना कानून के तहत धर्म परिवर्तन के लिए लालच देना नहीं- कोर्ट ने किया साफ

अदालत ने इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ईसाई बनाने के लिए प्रलोभन देने के मामले में जेल में बंद दो आरोपियों को जमानत दे दी। यह आदेश जस्टिस शमीम अहमद की सिंगल बेंच ने दो आरोपियों- जोस पापाचेन और शीजा की ओर से दाखिल अपील मंजूर करते हुए पारित किया।

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)

पवित्र बाइबल बांटना और लोगों को अच्छी शिक्षा देना उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देने की श्रेणी में नहीं आता है। यह बात बुधवार (छह सितंबर, 2023) को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने साफ की। कोर्ट ने इस दौरान यह भी टिप्पणी की कि इस अधिनियम के तहत पीड़ित या उसके परिवार के सदस्य ही प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। कोई अजनबी इस अधिनियम के तहत कथित अपराध के लिए एफआईआर नहीं दर्ज करा सकता।

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अदालत ने इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ईसाई बनाने के लिए प्रलोभन देने के मामले में जेल में बंद दो आरोपियों को जमानत दे दी। यह आदेश जस्टिस शमीम अहमद की सिंगल बेंच ने दो आरोपियों- जोस पापाचेन और शीजा की ओर से दाखिल अपील मंजूर करते हुए पारित किया।

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