Lucknow News: क्रिसमस-नए साल पर पार्टी के लिए DM की मंजूरी लेनी जरूरी, नियम तोड़ने पर होगी 8 महीने की सजा
लखनऊ में क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी अनिवार्य है। बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने वालों को 8 महीने की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है।
क्रिसमस पार्टी (फोटो साभार - सोशल मीडिया)
क्रिसमस-नववर्ष को लेकर प्रशासन का आदेश
क्रिसमस और नए साल को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी जरूरी है। इस नियम को तोड़ने पर 8 महीने की सजा हो सकती है, साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लग सकता है।
पोर्टल के जरिए करें आवेदन
इस नए आदेश के तहत रिजोर्ट, पब, रेस्टोरेंट, पार्क में होने वाले कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब, पब और पार्क के संचालको को भी प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है। ये लोग 20 दिसंबर तक पोर्टल के जरिए अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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